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Last Modified: नई दिल्ली , शनिवार, 4 मार्च 2017 (10:13 IST)

बिना इजाजत विज्ञापन को लेकर भाजपा नेताओं पर प्रकरण

बिना इजाजत विज्ञापन को लेकर भाजपा नेताओं पर प्रकरण - EC to register Case against BJP leaders for publishing adverisement
नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को मणिपुर भाजपा के संबंधित पदाधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाने के आदेश दिए। यह आदेश प्रमाणन समिति से समुचित अनुमति लिए बिना एक विज्ञापन को प्रकाशित करवाने के खिलाफ दिए गए हैं।
 
मणिपुर में चुनाव अधिकारियों की एक रिपोर्ट के अनुसार आयोग ने राज्य निर्वाचन अधिकारी को चुनाव विज्ञापन छपवाने के लिए आठ समाचार पत्रों के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज करवाने के आदेश दिए हैं। विज्ञापन शुक्रवार को प्रकाशित किए गए तथा राज्य में पहले चरण के लिए मतदान आज चल रहा है।
 
मतदान के 48 घंटे पहले तक चुनाव विज्ञापन प्रकाशित करने पर कोई रोक नहीं है। चुनाव आयोग द्वारा बिहार विधानसभा चुनावों के समय शुरू किए गये एक नये नियम के मुताबिक इस प्रकार के विज्ञापनों पर प्रमाणन समिति से अनुमति लेनी होती है।
 
इसमें कहा गया है कि अनुमति के बिना कोई समाचारपत्र इस प्रकार का विज्ञापन प्रकाशित नहीं करेगा। (भाषा) 
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