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इंदौर में 2 'हुक्का' संचालकों के खिलाफ केस

Indore
इंदौर। जिला प्रशासन के प्रतिबंध का उल्लंघन करते हुए अपने ग्राहकों को हुक्का पिलाने पर बुधवार को यहां दो कैफे संचालकों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कराया गया।
 
अनुविभागीय मजिस्ट्रेट (एसडीएम) अनिल बनवारिया ने बताया कि शहर के मधुमिलन चौराहे के पास एक कैफे चलाने वाले सन्नी परियानी और कमल राजदेव के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 188 के तहत छोटी ग्वालटोली पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया गया। 
 
उन्होंने बताया, हमारे तलाशी अभियान के दौरान पाया गया कि इस कैफे में ग्राहकों को हुक्का पिलाया जा रहा है। इस पर दोनों कैफे संचालकों को बाकायदा चेतावनी भी दी गई। लेकिन उन्होंने इसे अनसुना कर अपने ग्राहकों को हुक्का पिलाना जारी रखा।
 
जिला प्रशासन ने दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत हुक्का बारों और शीशा लाउंजों के संचालन पर मई 2011 से रोक लगा रखी है। यह कदम स्वास्थ्य विभाग की उस जांच रिपोर्ट के आधार पर उठाया गया है, जिसमें इन केंद्रों से युवाओं की सेहत और शहर के माहौल पर बुरे असर की पुष्टि हुई थी। 
 
स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि हुक्का पीने समेत किसी भी किस्म के धूम्रपान से फेफड़ों और धमनियों को नुकसान पहुंचता है, जिससे कई बीमारियां होने की आशंका रहती है। (भाषा) 
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