MP मेंं आजीवन कारावास सजा काट रहे 182 बंदियों की होगी रिहाई, जानें क्या है शर्ते?
भोपाल। मध्यप्रदेश के विभिन्न जेलों में आजीवन सजा काट रहे 182 बंदियों की 15 अगस्त को रिहाई की जाएगी। प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2023 के अवसर पर प्रदेश के विभिन्न जेलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 182 बंदियों की सशर्त रिहाई की जा रही है। गृहमंत्री ने स्पष्ट किया कि महिलाओं एवं बच्चियों की सुरक्षा को देखते हुए दुष्कर्म के किसी भी प्रकरण में सजा माफी नहीं दी जा रही है। गौरतलब है कि पहले साल में दो बार 15 अगस्त एवं 26 जनवरी को रिहाई की जाती थी, वहीं अब प्रदेश में गांधी जयंती और अम्बेडकर जयंती पर भी बंदियों की रिहाई की जाती है।
182 बंदियों की सशर्त रिहाई
-ऐसे बंदी जिनकी सजा के विरुद्ध अपील लंबित है,उनको अपील के निराकरण के उपरांत रिहाई की पात्रता होगी।
-जिन्हें जुर्माना से दण्डित किया गया है, वे यदि जुर्माना राशि 15.08.2023 तक जमा कर देते हैं, तो उन्हें रिहाई की पात्रता होगी ।
-जिन्हें किसी अन्य प्रकरण में सजा भुगतना शेष हैं, उन्हें शेष सजा भुगताये जाने हेतु रोका जायेगा ।
-जिन्हें किसी अन्य प्रकरण में जमानत प्राप्त नहीं हुई है, उन्हें विचाराधीन बंदी के रूप में रोका जायेगा।
-यदि कोई बंदी अन्य राज्य के प्रकरण में दण्डित किया गया है तो वह संबंधित राज्य में स्थानान्तरित किया जायेगा।
-इसके अतिरिक्त 15 गैर-आजीवन कारावास के बंदियों को सजा में छूट दी जा रही है।