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इन चार देशों की महिलाओं से शादी नहीं कर पाएंगे सऊदी अरब के पुरुष, जानिए क्या है वजह?
सऊदी अरब के एक फैसले से पूरी दुनिया हैरान है। इतना ही नहीं यह फैसला पाकिस्तानी राष्ट्रपति इमरान खान के लिए भी मुश्किलें पैदा कर सकता है।
दरअसल, सऊदी सरकार ने कुछ नए नियम बनाए हैं, जिसके तहत उसने अपने देश के पुरुषों के पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाड और म्यांमार की महिलाओं से शादी करने पर रोक लगा दी है। पाकिस्तान के अखबर 'डॉन' ने इस संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित की है।
एक आंकड़े के मुताबिक सऊदी अरब में फिलहाल इन चार देशों की लगभग पांच लाख महिलाएं रह रहीं हैं, जिनसे वहां के नागरिकों ने निकाह किया है। डॉन ने मक्का में पुलिस महानिदेशक मेजर जनरल असफ अल-कुरैशी के हवाले से जो रिपोर्ट प्रकाशित की है उसमें कहा गया है कि इस कदम का उद्देश्य सऊदी पुरुषों को विदेशियों से शादी करने से रोकना है। साथ ही अन्य देशों की महिलाओं से शादी करने के नियमों को और सख्त बनाया गया है।
रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब को कोई भी नागरिक यदि विदेशी महिला से शादी करता है तो उसे पहले सरकार की इजाजत लेनी होगी और लंबी सरकारी प्रक्रिया के तहत आवेदन करना होगा। कुरैशी ने बताया कि तलाकशुदा आदमी तलाक के 6 महीने तक शादी के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। शादी के लिए जो उम्र निर्धारित की है उसके मुताबिक आवेदक की उम्र 25 साल से अधिक की होनी चाहिए जो विदेशी महिला से शादी करना चाह रहा है। नियमों का उल्लंघन करने वालों को कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
शादी के लिए आवेदन करते समय स्थानीय जिला या निकायों द्वारा जारी सरकारी दस्तावेज भी प्रस्तुत करने होंगे जिसमें परिवार का विवरण भी शामिल है। यदि कोई आवदेक पहले से शादीशुदा या तलाकशुदा है जो उसे यह बताना होगा कि वह किन वजहों से यह शादी कर रहा है उसका पूरा विवरण उसमें संलग्न करना होगा।
दरअसल, सऊदी सरकार ने कुछ नए नियम बनाए हैं, जिसके तहत उसने अपने देश के पुरुषों के पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाड और म्यांमार की महिलाओं से शादी करने पर रोक लगा दी है। पाकिस्तान के अखबर 'डॉन' ने इस संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित की है।
एक आंकड़े के मुताबिक सऊदी अरब में फिलहाल इन चार देशों की लगभग पांच लाख महिलाएं रह रहीं हैं, जिनसे वहां के नागरिकों ने निकाह किया है। डॉन ने मक्का में पुलिस महानिदेशक मेजर जनरल असफ अल-कुरैशी के हवाले से जो रिपोर्ट प्रकाशित की है उसमें कहा गया है कि इस कदम का उद्देश्य सऊदी पुरुषों को विदेशियों से शादी करने से रोकना है। साथ ही अन्य देशों की महिलाओं से शादी करने के नियमों को और सख्त बनाया गया है।
शादी के लिए आवेदन करते समय स्थानीय जिला या निकायों द्वारा जारी सरकारी दस्तावेज भी प्रस्तुत करने होंगे जिसमें परिवार का विवरण भी शामिल है। यदि कोई आवदेक पहले से शादीशुदा या तलाकशुदा है जो उसे यह बताना होगा कि वह किन वजहों से यह शादी कर रहा है उसका पूरा विवरण उसमें संलग्न करना होगा।
