क्रिप्टोकरेंसी बिल से बढ़ सकती है निवेशकों की मुश्किल, बिना वारंट गिरफ्तारी, नहीं मिलेगी जमानत...
नई दिल्ली। मोदी सरकार शीतकालीन सत्र में क्रिप्टोकरेंसी पर बिल लाने की तैयारी कर रही है। मीडिया खबरों के अनुसार, इस बिल के माध्यम से देश में क्रिप्टो करेंसी पर पूर्ण प्रतिबंध की तैयारी की जा रही है। कानून का उल्लंघन करने वालों की बिना वारंट गिरफ्तारी हो सकती है और उन्हें जमानत भी नहीं मिलेगी।
नरेंद्र मोदी सरकार पहले ही यह इशारा कर चुकी है कि वह प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसीज पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रही है। क्रिप्टोकरेंसी की खरीद-बिक्री का काम सिर्फ एक्सचेंज के जरिये ही किया जाएगा।
नियमों के उल्लंघन पर सरकार 20 करोड़ रुपए तक जुर्माना और डेढ़ साल की सजा का नियम भी बना सकती है। इसके अलावा क्रिप्टोकरेंसी के अंधाधुंध विज्ञापनों पर भी रोक लगाने की तैयारी में है।
हालांकि कहा जा रहा है कि क्रिप्टोकरेंसी को लेकर बनने वाले कानून में सरकार निवेशकों को संपत्ति की घोषणा करने और नए नियमों का पालन करने के लिए पर्याप्त समय दे सकती है।
क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग पर नकेल कसने की सरकार की योजना के कारण कई निवेशक नुकसान के साथ मार्केट से बाहर निकल गए हैं। कहा जा रह है कि भारत में 15 मिलियन से 20 मिलियन लोगों ने क्रिप्टो में निवेश किया है। इनके पास करीब 45 हजार करोड़ रुपए की क्रिप्टो होल्डिंग्स हैं।