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Last Updated : सोमवार, 29 नवंबर 2021 (08:59 IST)

पढ़िए विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए जारी हुई नई गाइडलाइन, देना होगी 14 दिन की ट्रैवल हिस्ट्री

पढ़िए विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए जारी हुई नई गाइडलाइन, देना होगी 14 दिन की ट्रैवल हिस्ट्री - New guideline issued for travelers coming from abroad
नई दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत में अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए 1 दिसंबर से प्रभावी होने वाले दिशा-निर्देशों में संशोधन किया है।
 
-अब यात्रा से पहले एयर सुविधा पोर्टल पर नेगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट अपलोड करना होगी और 14 दिनों की यात्रा का विवरण जमा कराना होगा।
 
-स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार, 'जोखिम वाले देशों' के यात्रियों को आगमन के बाद कोविड टेस्ट कराना होगा और एयरपोर्ट पर ही रिजल्ट की प्रतीक्षा करनी होगी।
 
-यदि रिपोर्ट नेगेटिव है तो वे 7 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन होंगे। 8वें दिन पुन: परीक्षण होगा और यदि नेगेटिव हो तो अगले 7 दिनों के लिए स्वयं की निगरानी करें।
 
- 'जोखिम वाले देशों' को छोड़कर बाकी देशों के यात्रियों को हवाई अड्डे से बाहर जाने की अनुमति होगी और 14 दिनों के लिए स्वास्थ्य की स्वयं निगरानी करनी होगी।
 
-एक उपखंड (कुल उड़ान यात्रियों का 5%) को आगमन पर एयरपोर्ट पर रैंडम तरीके से कोविड 19 परीक्षण से गुजरना होगा।
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