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Last Updated : गुरुवार, 18 फ़रवरी 2021 (20:55 IST)

अमरावती, यवतमाल में फिर से Lockdown, Corona के बढ़ते मामले को देखते हुए लिया गया फैसला

अमरावती, यवतमाल में फिर से Lockdown, Corona के बढ़ते मामले को देखते हुए लिया गया फैसला - lockdown declared in amravati district of maharashtra due to increase in covid-19 cases
अमरावती (महाराष्ट्र)। अमरावती में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि के मद्देनजर गुरुवार को जिला प्रशासन ने सप्ताहांत में लॉकडाउन लागू करने की घोषणा की। लॉकडाउन शनिवार को रात 8 बजे से सोमवार को सुबह 7 बजे तक के लिए रहेगा और इस दौरान बाजार और अन्य प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। हालांकि आवश्यक सेवाएं अप्रभावित रहेंगी।
जिलाधिकारी शैलेश नवल ने कहा कि सप्ताह के बाकी दिन होटल और रेस्तरां सहित सभी प्रतिष्ठान रात में 8 बजे तक खुले रहेंगे। पहले ये रात 10 बजे तक खुले रहते थे।
 
उन्होंने कहा कि कोविड​​-19 मामलों में वृद्धि के मद्देनजर मैंने जिले में सप्ताहांत में लॉकडाउन लागू करने का फैसला किया है। मैं लोगों से अपील करता हूं कि भविष्य में किसी भी प्रकार के सख्त लॉकडाउन से बचने के लिए वे कोविड संबंधी उचित व्यवहार का पालन करें।
 
उन्होंने कहा कि सप्ताहांत में लॉकडाउन के दौरान सभी बाजार और अन्य प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। उन्होंने कहा कि स्विमिंग पूल और इनडोर गेम भी बंद रहेंगे, जबकि धार्मिक कार्यक्रमों में केवल पांच लोगों को अनुमति दी जाएगी। महाराष्ट्र में एक बार फिर कोविड मामलों में वृद्धि देखी जा रही है।
 
राज्य ने बुधवार को संक्रमण के 4,787 नए मामले सामने आए, जो दो महीने से अधिक समय में किसी एक दिन का सबसे उच्च स्तर है। अमरावती जिले में बुधवार को 230 नए मामले सामने आए जबकि मंगलवार को 82 मामले दर्ज किए गए थे।

यवतमाल में 10 दिन का लॉकडाउन : कोरोनावायरस के बढ़ते मामलों से चिंतित पूर्वी महाराष्ट्र के यवतमाल जिला प्रशासन ने बृहस्पतिवार रात से दस दिवसीय लॉकडाउन का आदेश दिया।

यवतमाल के जिलाधिकारी एम डी सिंह ने कहा कि जिले में कोरोना वायरस मामलों की संख्या एक फरवरी से बढ़ रही है और जिले में बुधवार तक की स्थिति के अनुसार यहां इसके 606 उचाराधीन मामले हैं।
 
उन्होंने कहा कि नए मामलों में से लगभग 80 से 90 प्रतिशत मामले यवतमाल, पंढरकावड़ा और पुसद शहरों से सामने आ रहे हैं।

उन्होंने कहा कि इस दौरान स्कूल, कॉलेज, कोचिंग क्लास बंद रहेंगे और किसी भी धार्मिक कार्य की अनुमति नहीं दी जाएगी जबकि शादियों में केवल 50 व्यक्तियों को अनुमति दी जाएगी।
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