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Last Updated : बुधवार, 9 दिसंबर 2020 (14:29 IST)

इंदौर में Corona में कोरोना विस्फोट, 265 नए मामले, संयुक्त परिवारों में सामने आ रहे हैं थोकबंद मरीज

इंदौर में Corona में कोरोना विस्फोट, 265 नए मामले, संयुक्त परिवारों में सामने आ रहे हैं थोकबंद मरीज - Indore Coronavirus Update
इंदौर। इंदौर (Indore news) में शनिवार को एक बार फिर कोरोना विस्फोट हुआ। जिले में स्थिति धीरे-धीरे बिगड़ती जा रही है। संयुक्त परिवारों में थोकबंद मरीज सामने आ रहे हैं। शहर की कॉलोनियों में संयुक्त परिवारों के मरीज सामने आए। जिले में कोरोनावायरस के 265 नए पॉजिटिव मामले सामने आए। इनमें 27 रिपीट पॉजिटिव मामले हैं।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा देर रात जारी कोरोना बुलेटिन के अनुसार कुल संक्रमितों की संख्या 12720 हो चुकी है। 5 लोगों की मौत इस जानलेवा वायरस से गई। जिले में कोरोनावायरस से अब तक 389 लोगों की मौत हो चुकी है।

प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. पूर्णिमा गाडरिया के अनुसार शनिवार को 2577 सैंपलों की जांच की गई। 159 लोगों को कोरोना से स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। उन्होंने बताया कि 29 अगस्त तक प्राप्त रैपिड एंटीजन सैंपल की संख्या 9604 है। अभी तक 2 लाख 10 हजार 428 कोरोना सैंपलों की जांच रिपोर्ट मिल चुकी है। जिले में 3484 कोरोना मरीजों का इलाज किया जा रहा है।

कलेक्टर ने जारी किए आदेश : कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कलेक्टर मनीष सिंह ने धार्मिक कार्य तथा त्योहारों के आयोजन सार्वजनिक स्थलों पर नहीं करने और गणेश प्रतिमाएं तथा ताजिए विसर्जन के संबंध में धारा-144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारीकिए हैं।
आदेश के मुताबिक, कोई भी धार्मिक कार्य/त्योहार का आयोजन सार्वजनिक स्थलों पर नहीं किया जा सकेगा तथा न ही कोई धार्मिक जुलूस या रैली निकाली जा सकेगी। गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन नदी, तालाबों में नहीं होगा। शहर के तालाबों में प्रतिमाओं के विसर्जन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
नगर निगम द्वारा गणेश प्रतिमाओं को विसर्जन हेतु एकत्रित किया जाएगा। भीड़ और ढोल-धमाके इत्यादि का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। ताजिए का विसर्जन कर्बला में नहीं हो सकेगा। जहां तक संभव हो ताजिए को धार्मिक रीति से घर पर ही ठंडा किया जाए।
एकत्रीकरण केन्द्र चिन्हित कर नगर निगम द्वारा विसर्जन हेतु ताजिए एकत्रित किए जाएंगे। कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि श्राद्ध पक्ष में कहीं भी सामूहिक तर्पण का आयोजन नहीं होगा। आदेश का उल्लघंन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।