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Last Modified: बुधवार, 24 जून 2020 (16:24 IST)

Coronavirus से लड़ाई में बड़ा फैसला, सरकार ने PPE किट निर्माण के नियम बनाए आसान

Coronavirus से लड़ाई में बड़ा फैसला, सरकार ने PPE किट निर्माण के नियम बनाए आसान - Government made rules for making PPE kits easier
नई दिल्ली। सरकार ने निजी सुरक्षा किट (PPE) के तीन प्रकारों के विनिर्माण के लिए उत्पादकों के पास खुद की जांच प्रयोगशाला के नियम से छूट दे दी है। पहले इनके उत्पादन का लाइसेंस उन्हीं उत्पादकों को दिया जाता था जिनके पास खुद की जांच व्यवस्था हो। ऐसा कोविड-19 महामारी के दौरान इनकी आपूर्ति बढ़ाने के लिए किया गया है।
 
भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने एक आधिकारिक आदेश में फिल्टर हाफ मास्क, सर्जिकल मास्क और आंखों की रक्षा करने वाले शील्ड के लिए भी नियमों को आसान किया है।
 
अब इनके विनिर्माताओं को उन जगहों पर नमूनों का परीक्षण कराना होगा जिन्होंने ब्यूरो से लाइसेंस लेकर खुद की जांच प्रणाली रखी है या वे ब्यूरो से मान्यता प्राप्त निजी और सरकारी प्रयोगशालाओं में भी इनकी जांच करा सकते हैं।
 
ब्यूरो ने कहा कि इससे ज्यादा विनिर्माताओं को उसकी उत्पाद प्रमाणन योजना के दायरे में लाने में मदद मिलेगी। इससे मानक ब्यूरो से मान्यता प्राप्त पीपीई किट की देश में उपलब्धता भी बढ़ेगी।
 
भारतीय मानक ब्यूरो, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के तहत गुणवत्ता का मानकीकरण करने वाला निकाय है। यह देश में 25,000 से ज्यादा उत्पाद एवं सेवाओं के गुणवत्ता मानकों का प्रमाणन करता है। (भाषा)
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