जमीन धोखाधड़ी मामले में हो सकती है आजम खान की गिरफ्तारी, प्राथमिकी दर्ज
रामपुर। समाजवादी पार्टी (सपा) सांसद मोहम्मद आजम खान के खिलाफ शत्रु संपत्ति के तहत जमीन पर कब्जा करने की एक और प्राथमिकी दर्ज होने से उनकी गिरफ्तारी के आसार प्रबल हो गए हैं।
आमतौर पर विधानसभा अथवा लोकसभा सत्र के दौरान सप्ताह के अंत में अक्सर अपने निर्वाचन क्षेत्र आने वाले खान ने पिछले 1 महीने से रामपुर का दौरा नहीं किया है। सूत्रों के अनुसार उनके एवं विधायक पुत्र अब्दुल्ला आजम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने के बाद स्थानीय सांसद यहां नही आए हैं।
पुलिस अधीक्षक डॉ. अजय पाल ने शनिवार को कहा कि किसी भी अपराध के पुख्ता सबूत मिलने पर ही गिरफ्तारी संभव है। खान के मामले में कोई बयान देने से इंकार करते हुए उन्होंने कहा कि मामला खुद अपनी सच्चाई बयां करेगा लेकिन दूसरी ओर सूत्रों का दावा है कि सपा नेता के खिलाफ प्राथमिकी उनकी गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त है।
मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय को लेकर खान और उनके पुत्र अब्दुल्ला के खिलाफ पुलिस कार्रवाई पर स्थानीय अदालत अथवा इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शनिवार को तक हस्तक्षेप नहीं किया है। अदालतों ने खान परिवार की अग्रिम जमानत याचिका पर भी विचार नहीं किया है।
दूसरी ओर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने खान और उनके परिजनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खान परिवार पर मुसीबतों की शुरुआत तब हुई, जब 26 किसानों ने आजम खान के खिलाफ अवैध तरीके से उनकी जमीन पर कब्जा करने संबंधी प्राथमिकी दर्ज करा दी। किसानों का कहना था कि समाजवादी पार्टी सरकार के शासनकाल में मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के लिए उनकी जमीन हथिया ली गई।
पीड़ित किसानों ने आईपीसी की धारा 323, 242, 447, 506 और 389 के तहत खान और उनके परिजनों के खिलाफ अवैध तरीके से जमीन पर कब्जा करने की प्राथमिकी दर्ज कराई है।
इसके अलावा स्थानीय प्रशासन ने मदरसा आलिया से पुस्तकें चोरी करने का इल्जाम भी खान के जौहर विश्वविद्यालय पर लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज की है। पिछले शुक्रवार को रामपुर पुलिस ने सपा नेता पर शत्रु संपत्ति पर कब्जा करने की एक और प्राथमिकी दर्ज की है। (वार्ता)