मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वाड्रा की अंतरिम जमानत अवधि 19 मार्च तक बढ़ी
नई दिल्ली। राजधानी की एक अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के उपबंधों के तहत प्रवर्तन निदेशालय के दर्ज मामले में सुनवाई करते हुए रॉबर्ट वाड्रा की अंतरिम जमानत अवधि शनिवार को 19 मार्च तक बढ़ा दी।
प्रवर्तन निदेशालय ने आरोप लगाए थे कि रॉबर्ट वाड्रा ने लंदन में प्रॉपर्टी खरीदने में करोड़ों रुपए की राशि का इस्तेमाल किया था और इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग कानूनों की धज्जियां उड़ाई गई थीं। उधर रॉबर्ट वाड्रा के वकील ने अदालत को बताया कि उनका मुवक्किल कानूनी प्रकिया का पालन करने वाला नागरिक है और जांच एजेंसी ने जब भी बुलाया, वे पेश हुए हैं।
इस मामले में सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने जांच एजेंसी को निर्देश दिया है कि वह वाड्रा के कार्यालय से जब्त कागजातों को उन्हें सौंप दे, क्योंकि जांच एजेंसी उनसे लगातार पूछताछ कर रही है।
इससे पहले विशेष अदालत ने 16 फरवरी को उनकी अंतरिम जमानत की अवधि 2 मार्च तक बढाई थी। शनिवार को सरकारी तथा बचाव पक्ष के वकील की जिरह सुनने के बाद अदालत ने जमानत की अंतरिम अवधि 19 मार्च तक बढ़ा दी और वाड्रा को जांच में सहयोग देने को कहा। (वार्ता)