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ईडी की गिरफ्तारी से कार्ति को अंतरिम राहत

Karti Chidambaram
नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज मामले में कार्ति चिदंबरम को गिरफ्तारी से 20 मार्च तक के लिए शुक्रवार को अंतरिम राहत प्रदान कर दी। कार्ति कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम के पुत्र हैं।
 
 
न्यायमूर्ति एस. रवीन्द्र भट ने यह राहत प्रदान करते हुए स्पष्ट किया कि सीबीआई के मामले में विशेष अदालत यदि कार्ति को जमानत देती है तो ऐसी स्थिति में अगली सुनवाई तक निदेशालय उन्हें गिरफ्तार नहीं करेगा। सीबीआई ने कार्ति के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया है। अदालत ने धनशोधन मामले में समन जारी किए जाने और सुनवाई को चुनौती देने वाली कार्ति की याचिका पर केंद्र और प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा है।
 
कार्ति चिदंबरम को गुरुवार को उच्चतम न्यायालय ने अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति देते हुए कहा था कि वे किसी भी अंतरिम राहत के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय जाएं। इसके बाद कार्ति ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। (भाषा)
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