पार्टी ने कहा कि मतदान करके बाहर आने के बाद वह भाजपा तथा खुद अपने लिए प्रचार कर रहे थे और भाजपा के लिए प्रचार करने के अंदाज में भाषण दे रहे थे। वह लोगों को पार्टी का चुनाव चिन्ह दिखा रहे थे और अपना वोट डालने का संदेश देने के लिए स्याही के निशान वाली उंगली दिखा रहे थे।
मित्तल ने कहा कि मोदी का भाषण और चुनाव चिह्न का प्रदर्शन भी जनप्रतिनिधित्व कानून (आरपीए) की धारा 126 का उल्लंघन है और इसलिए उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए। मोदी पर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन और आरपीए के तहत अपराध किए जाने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की।
उन्होंने कहा कि इस तरह खुल्लम खुल्ला उल्लंघन करने के कारण वह अयोग्य भी घोषित किए जा सकते हैं।