विधायकों को अयोग्य घोषित करने का मामला : अजित गुट की याचिका पर महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को नोटिस
Case of disqualification of MLAs : बंबई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर और शरद पवार गुट की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के 10 विधायकों को उस याचिका पर बुधवार को नोटिस जारी किया गया जिसमें विधायकों को अयोग्य नहीं ठहराने के अध्यक्ष के फैसले को चुनौती दी गई है।
उपमुख्यमंत्री अजित पवार के गुट वाली राकांपा के मुख्य सचेतक अनिल पाटिल ने शरद पवार खेमे के 10 विधायकों को अयोग्य नहीं ठहराने के विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को चुनौती देते हुए दो याचिकाएं दायर की थीं। न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी और न्यायमूर्ति फिरदोश पूनीवाला की खंडपीठ ने बुधवार को महाराष्ट्र विधानमंडल सचिवालय को भी नोटिस जारी किया और इस मामले में जवाबदेह सभी को हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है।
उच्च न्यायालय ने मामले पर सुनवाई के लिए 14 मार्च की तारीख तय की है। पाटिल ने अपनी याचिकाओं में उच्च न्यायालय से विधानसभा अध्यक्ष के हालिया आदेश को कानूनी तौर पर गलत करार देते हुए उसे रद्द करने और सभी 10 विधायकों को अयोग्य घोषित करने का अनुरोध किया था। (भाषा)
Edited By : Chetan Gour