आदित्य सचदेवा हत्याकांड में रॉकी यादव दोषी करार
गया। बिहार में गया जिले की एक सत्र अदालत ने बहुचर्चित आदित्य सचदेवा हत्याकांड में जनता दल यूनाइटेड (जदयू) से निलंबित विधान पार्षद मनोरमा देवी के पुत्र रॉकी यादव समेत चार लोगों को दोषी करार दिया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम) सच्चिदानंद सिंह की अदालत ने यहां मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद रॉकी यादव को भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं में दोषी करार दिया है। इस मामले में न्यायालय ने रॉकी के पिता बिंदी यादव, चचेरे भाई टेनी यादव और अंगरक्षक राजेश कुमार को भी दोषी करार दिया है। सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए अदालत ने 6 सितंबर की तिथि निर्धारित की है।
गौरतलब है कि 7 मई 2016 को गया के हार्डवेयर कारोबारी श्याम सचदेवा का पुत्र आदित्य अपने दोस्तों के साथ बोधगया में जन्मदिन की पार्टी से जब घर लौट रहा था तभी पुलिस लाइन के निकट पीछे से आ रहे वाहन को आगे जाने के लिए जगह नहीं देने पर उसकी गोली मार कर हत्या कर दी गई थी।
हत्या का आरोप रॉकी यादव पर लगा था जिसके बाद वह फरार हो गया। रॉकी के पिता और जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष बिंदी यादव पर अपने पुत्र को फरार होने में मदद करने का आरोप लगा था। हालांकि 10 मई को बोधगया थाना क्षेत्र में अपने पिता के एक ठिकाने से रॉकी को गिरफ्तार कर लिया गया।
इस बहुचर्चित हत्याकांड में राकेश रंजन यादव उर्फ रॉकी और उसके अंगरक्षक राजेश कुमार को नामजद अभियुक्त बनाया गया था। जांच के दौरान मुख्य आरोपी रॉकी के पिता और गया जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष बिंदेश्वरी प्रसाद उर्फ बिंदी यादव और उनके चचेरे भाई राजीव कुमार उर्फ टेनी यादव को भी आरोपी बनाया गया था।
घटना के वक्त आदित्य के साथ गाड़ी में सवार उसके चारों दोस्तों ने घटना का समर्थन तो जरूर किया, लेकिन आरोपी को पहचानने से मुकर गए। अदालत में गवाही के दौरान आदित्य के दोस्तों ने आरोपियों को पहचानने से इंकार कर दिया। (वार्ता)