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Last Modified: बुधवार, 12 सितम्बर 2018 (15:14 IST)

हेलीकॉप्टर मामले में पूर्व वायुसेना प्रमुख त्यागी और अन्य को जमानत

हेलीकॉप्टर मामले में पूर्व वायुसेना प्रमुख त्यागी और अन्य को जमानत - Agusta Westland VVIP helicopter scam
नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने अगस्तावेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले से जुड़े धनशोधन के एक मामले में वायुसेना के पूर्व प्रमुख एसपी त्यागी तथा अन्य की जमानत बुधवार को मंजूर कर ली।


विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने इस मामले में त्यागी और उनके रिश्तेदारों को एक लाख रुपए की जमानत राशि और उतनी ही राशि का मुचलका भरने को कहा। उन्हें यह जमानत तब दी गई जब वे अपने खिलाफ जारी समन पर अदालत में पेश हुए।

अदालत ने इस मामले में 24 जुलाई को अगस्तावेस्टलैंड और फिनमेक्कानिका के पूर्व निदेशकों ग्यूसेप ओरसी तथा ब्रूनो स्पैगनोलिनी, त्यागी तथा अन्य आरोपियों को तलब किया था। अदालत ने अरोपियों को बुधवार को उसके समक्ष पेश होने के निर्देश दिए थे।

इसके साथ ही इटली के बिचौलिए कार्लो गेरोसा तथा गुइडो हश्के और दुबई के कारोबारी राजीव सक्सेना के खिलाफ नए गैर जमानती वारंट जारी किए थे। इन छह के अलावा अदालत ने 28 भारतीयों और विदेशी व्यक्तियों तथा कंपनियों को आरोपी के तौर पर तलब किया था। इनमें वकील गौतम खेतान, अगस्तावेस्टलैंड और इसकी मूल कंपनी फिनमेक्कानिका एसपीए शामिल हैं।

अदालत ने आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए निर्देश जारी करते हुए कहा कि करीब दो करोड़ 80 लाख यूरो के कथित धनशोधन मामले में आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। हालांकि विदेशी व्यक्ति और कंपनियां बुधवार को अदालत के समक्ष पेश नहीं हुईं। (भाषा) 
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