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Written By Author विकास सिंह
Last Modified: गुरुवार, 9 सितम्बर 2021 (18:21 IST)

भोपाल में गणेश उत्सव के दौरान पंडालों में जागरण और भंडारे पर प्रतिबंध,धारा-144 के तहत नई गाइडलाइन जारी

भोपाल में गणेश उत्सव के दौरान पंडालों में जागरण और भंडारे पर प्रतिबंध,धारा-144 के तहत नई गाइडलाइन जारी - New guideline for Ganesh festival in Bhopal
भोपाल। कोरोना के लगातार बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए भोपाल जिला प्रशासन ने गणेश पूजा को लेकर नए आदेश जारी किए है। धारा-144 के तहत जारी नए आदेश में झांकी आयोजन स्थल या मूर्ति स्थापना स्थल पर किसी प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम, जागरण, मनोरंजक कार्यकम, खेल प्रतियोगिताएँ एवं भण्डारा इत्यादि प्रतिबंधित रहेंगे।

मूर्ति विसर्जन स्थल पर ले जाने के लिए अधिकतम 10 व्यक्तियों के समूह की अनुमति होगी। इसके लिए आयोजकों को अलग से एसडीएम से लिखित अनुमति लेनी होगी। कोविड संक्रमण के दृष्टिगत धार्मिक, सामाजिक आयोजन, चल समारोह और जुलूस निकालना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। विसर्जन के लिए सामूहिक समारोह भी पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा । 
 
प्रतिमाओं के लिए पण्डाल का आकार अधिकतम 30 गुणा 45 फीट तय किया गया है। इसके साथ झांकी निर्माता यह ध्यान रखेंगे कि झांकियों की स्थापना संकरी जगह नहीं हो जिससे श्रद्धालुओं की भीड़ की स्थिति न बने। झांकी स्थल पर भीड़ एकत्र नहीं हो तथा सोशल डिस्टेसिंग का पालन हो इसकी व्यवस्था आयोजकों को सुनिश्चित करना होगी । 
 
आयोजकों से कहा गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर कोविड संक्रमण से बचाव के तारतम्य में झॉकियों, पण्डालों एवं विसर्जन के आयोजनों में श्रद्वालु तथा दर्शक फेस कवर, सोशल डिस्टेंसिंग एवं सेनेटाईजर का प्रयोग के साथ ही केन्द्र, राज्य व जिला स्तर से समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।