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Last Modified: बुधवार, 23 दिसंबर 2020 (15:21 IST)

COVID-19 : न्यायालय का निर्देश- मरीजों में पैदा होने वाली जटिलताओं के लिए SOP बनाए दिल्ली सरकार

COVID-19 : न्यायालय का निर्देश- मरीजों में पैदा होने वाली जटिलताओं के लिए SOP बनाए दिल्ली सरकार - Court directive - Delhi government should make SOP for complications arising in patients
नई दिल्‍ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को आम आदमी पार्टी सरकार को निर्देश दिया कि मरीजों में कोरोनावायरस (Coronavirus) के बाद उत्पन्न होने वाली जटिलताओं के लिए मानक संचालन प्रकिया (एसओपी) बनाई जाए और ब्रिटेन से आने वाले यात्रियों की जांच और उन्हें पृथकवास में भेजने की सुविधा उपलब्ध कराई जाए।

वकील राकेश मल्होत्रा द्वारा दायर की गई जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने यह निर्देश दिया। याचिका में कहा गया था कि राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 की जांच में वृद्धि की जाए और नतीजे जल्दी दिए जाएं।

सुनवाई के दौरान मल्होत्रा ने अदालत को बताया कि मरीजों के शरीर में कोविड-19 के बाद पैदा होने वाली जटिलताओं के प्रबंधन के लिए कुछ एसओपी होनी चाहिए। इसके बाद पीठ ने दिल्ली सरकार की ओर से पेश हुए वकील सत्यकाम से कहा कि एसओपी बनाई जाए।

अदालत ने दिल्ली सरकार की ओर से दिए गए जिलेवार कोविड-19 के आंकड़ों का भी संज्ञान लिया। आंकड़ों में बताया गया था कि सरकार संक्रमितों के संपर्क में आने वालों का पता लगाने की प्रक्रिया तेज कर रही है और जिन क्षेत्रों में संक्रमण के मामले अधिक सामने आ रहे हैं, वहां ज्यादा निषिद्ध क्षेत्र बना रही है।(भाषा)