Bhopal में रहवासी इलाकों में कमर्शियल एक्टिविटी पर SC सख्त, HC के स्टे को निरस्त, सरकार को फटकार
राजधानी के आवासीय भूखंडों पर व्यावसायिक गतिविधियों को संचालित करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त तेवर दिखाए है। बुधवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से 10 सदस्यीय समिति पर रोक लगाते हुए इसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हस्तक्षेप बताते हुए चेतावनी दी है कि अगर भविष्य में सरकार या किसी अधिकारी ने कोर्ट के आदेश में दखल दिया तो अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने कहा कि पूरा मामला उसकी निगरानी में है, इसलिए सरकार समानांतर समिति नहीं बना सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले पर अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि उसके आदेश पूरे देश में लागू होंगे।
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