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Last Modified: उदयपुर , गुरुवार, 14 दिसंबर 2017 (12:49 IST)

उदयपुर में इंटरनेट सेवाएं निलंबित, धारा 144 लागू

उदयपुर में इंटरनेट सेवाएं निलंबित, धारा 144 लागू - internet ban in Udaipur, section 144 imposed
उदयपुर। उदयपुर में असामाजिक तत्वों द्वारा साम्प्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की आशंका को देखते हुए संभागीय आयुक्त ने जिले में 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दीं। जिले में धारा 144 भी लागू की गई है। 
 
इंटरनेट सेवाएं निलंबित करने का आदेश बुधवार को जारी किया गया। आगामी आदेश तक यह निषेधाज्ञा लागू रहेगी। संभागीय आयुक्त भवानी सिंह देथा के अनुसार इस दौरान विभिन्न मोबाइल सेवा प्रदाताओं द्वारा दी जा रही 2जी, 3जी व 4जी इंटरनेट सेवा, एमएमएस, वाट्सअप, फेसबुक ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया सेवाएं निलंबित रहेगी। यह निलंबन बीती रात 8 बजे से प्रभावी हो गया है।
 
जिला मजिस्टेट विष्णु चरण मल्लिक ने एक आदेश जारी कर रात 8 बजे से अगले आदेश तक जिले में भारतीय दंड प्रक्रिया की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की है जो अगले आदेश तक जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि निषेधाज्ञा के दौरान धरना, प्रदर्शन, रैली एवं भड़काऊ भाषण आदि पर रोक रहेगी।
 
जिला मजिस्ट्रेट और जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में विशेष सेल का गठन किया गया है जो सोशल मीडिया के पोस्ट, तस्वीरों एवं वीडियो पर नजर रखेगी। (भाषा) 
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