राज्यपाल के खिलाफ अब कुछ भी गलत नहीं बोल पाएंगी Mamata Banerjee, कलकत्ता हाईकोर्ट का बड़ा आदेश
कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक अंतरिम आदेश जारी कर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तीन अन्य को 14 अगस्त तक राज्यपाल सीवी आनंद बोस के खिलाफ कोई भी अपमानजनक या गलत बयान नहीं देने को कहा। न्यायमूर्ति कृष्ण राव ने एक अंतरिम आदेश में कहा कि मामले में सुनवाई 14 अगस्त को की जाएगी। अदालत के आदेश का स्वागत करते हुए बोस ने कहा कि वह ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि वे बनर्जी को सही राह दिखाएं। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस के दो नवनिर्वाचित विधायकों सायंतिका बनर्जी और रेयात हुसैन सरकार तथा पार्टी के नेता कुणाल घोष के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था।
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