कुलभूषण जाधव पर फैसला आज, क्या पाकिस्तान की जेल से होंगे रिहा, मामले से जुड़ीं 10 खास बातें
पाकिस्तान में जासूसी के आरोप में जेल में कैद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के मामले में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) बुधवार को अपना फैसला सुनाएगी। शाम 6 बजकर 30 मिनट पर होने वाली इस सुनवाई पर भारत, पाकिस्तान समेत दुनियाभर की नजरें लगी हुई है। मामले से जुड़ी 10 खास बातें...
- कुलभूषण जाधव पर आरोप है कि वह एक भारतीय जासूस है जिसने पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया था।
- पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने जासूसी और आतंकवाद के आरोपों की बंद कमरे में सुनवाई के बाद अप्रैल 2017 में जाधव को मौत की सजा सुनाई थी।
- पाकिस्तान ने विएना संधि का उल्लंघन करते हुए भारत को कुलभूषण जाधव तक राजनयिक पहुंच देने से इनकार कर दिया।
- भारत ने पाकिस्तान के आरोप को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि जाधव बेकसूर हैं। भारत ने इस मामले में ICJ की शरण ली।
- अदालत ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए 18 मई 2017 को कुलभूषण जाधव को मौत की सजा पर रोक लगाई।
- अंतरराष्ट्रीय अदालत ने फरवरी 2019 में भी इस मामले में सुनवाई की थी। यह सुनवाई 4 दिन चली थी जिसमें भारत और पाकिस्तान दोनों ने अपनी अपनी दलीलें रखी थी। अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा।
- भारत को उम्मीद है कि आईसीजे जाधव की सजा को रद्द कर उन्हें राजनयिक पहुंच देने का आदेश दे सकता है।
- इस मामले में भारत का कहना है कि जाधव को ईरान से अगवा किया गया था, जहां उनके कारोबारी हित हैं।
- नीदरलैंड में द हेग के 'पीस पैलेस' में बुधवार को भारतीय समयानुसार शाम साढ़े छह बजे सार्वजनिक सुनवाई होगी।
- ICJ के प्रमुख न्यायाधीश अब्दुलकावी अहमद यूसुफ फैसला पढ़कर सुनाएंगे।