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Last Updated : बुधवार, 15 जनवरी 2020 (19:25 IST)

आपने अब तक नहीं लगाया FASTag तो राहत वाली खबर, नहीं देना होगा दोगुना टैक्स

आपने अब तक नहीं लगाया FASTag तो राहत वाली खबर, नहीं देना होगा दोगुना टैक्स - fastag govt relaxes norms for 65 high cash transaction toll plazas for 30 days
नई दिल्ली। अगर आपने अपने वाहन पर अब तक FASTag नहीं लगाया तो आपके लिए राहत वाली खबर है। सरकार ने 65 टोल प्लाजा पर फास्टैग (FASTag) के नियमों में कुछ समय की छूट दी है, क्योंकि वहां अभी वहां टोल टैक्स का ज्यादा भुगतान लोग नकद के रूप में करते हैं। इन 65 टोल नाकों पर 25 प्रतिशत FASTag फीस वाले रास्तों को 30 दिन के लिए मिले-जुले भुगतान वाली लाइन में बदलने की छूट दी है। हाइब्रिड या मिली-जुली लेन से फास्टैग भुगतान और नकद भुगतान करने वाले, दोनों प्रकार के वाहन गुजर सकेंगे।
 
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बुधवार को बयान में कहा कि यह अस्थायी व्यवस्था 30 दिन के लिए है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के आग्रह पर यह कदम उठाया गया है, जिससे नागरिकों को किसी तरह की असुविधा नहीं हो।
 
सरकार ने 15 दिसंबर से एनएचएआई के सभी टोल प्लाजा पर फास्टैग आधारित इलेक्ट्रॉनिक पथकर संग्रह प्रणाली लागू की है। इसके तहत टोल प्लाज की कम से कम 75 प्रतिशत लेन पर नकद भुगतान पर रोक लगा दी गई है।
 
टोल प्लाजा पर अधिकतम 25 प्रतिशत लेन पर ही नकद भुगतान की व्यवस्था होगी। ये 65 टोल प्लाज उत्तरप्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, चंडीगढ़ और आंध्रप्रदेश में स्थित हैं।
 
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एनएचएआई के चेयरमैन एसएस संधू को लिखे पत्र में कहा है कि इन 65 टोल प्लाजा पर यातायात की स्थिति के अनुसार 25 प्रतिशत तक ‘फास्टैग लेन ऑफ फी प्लाजा’ को अस्थायी रूप से हाइब्रिड लेन में बदला जा सकता है। इस पर मामला दर मामला आधार पर निर्णय किया जाएगा।
 
पत्र में स्पष्ट किया गया है कि यह एक अस्थायी व्यवस्था है जो 30 दिन के लिए है। इसका उदेश्य यातायात का सुगम प्रवाह सुनिश्चित करना है जिससे लोगों को किसी तरह की असुविधा नहीं हो।
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