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Last Modified: मंगलवार, 16 मई 2017 (14:22 IST)

करदाता के लिए बड़ी सुविधा, जानिए क्या है ई-‍निवारण

करदाता के लिए बड़ी सुविधा, जानिए क्या है ई-‍निवारण - Income Tax e-nivaran
नई दिल्ली। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने करदाताओं के रिफंड, आईटीआर और पैन आदि से जुड़ी अन्य शिकायतों के निपटान के लिए ऑनलाइन सुविधा 'ई-निवारण' शुरू की है। आयकर विभाग से जुड़ी शिकायतों को लेकर कर अधिकारियों के पास जाने पर परेशान होने के मामलों को खत्म करने के इरादे से यह कदम उठाया गया है। 


ये शिकायते करवा सकते हैं दर्ज
 
  • पैन कार्ड ट्रांसफर या पैन कार्ड में गड़बड़ी 
  • डुप्लिकेट पैन जारी करने में देरी 
  • इनकम टैक्स पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन 
  • टैक्स रिटर्न और पेंडिंग रिफंड 
  • टैक्स की गलत डिमांड 
 

विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल (incometaxindiafiling.gov.in) पर 'ई-निवारण' लिंक दिया गया। वहां करदाता अपने व्यक्तिगत कंप्यूटर प्रणाली से शिकायतें पंजीकृत करा सकते हैं। शिकायत करने के बाद उनके पंजीकृत मोबाइल और ई-मेल पर एक विशेष पिन नंबर आएगा। इस विशेष संख्या के जरिए वे मामले पर नजर रख सकेंगे।
 
'ई-निवारण' इंटरनेट आधारित आयकर रिटर्न (आईटीआर) भरने की प्रणाली के अनुरूप काम करेगा और करदाता रिफंड में देरी, ई-रिटर्न की फाइलिंग, स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस), पैन तथा कर आकलन अधिकारी से जुड़े मसलों को दर्ज करा सकते हैं।
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