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Last Updated : बुधवार, 5 सितम्बर 2018 (11:15 IST)

SC/ST कानून पर सवर्ण समाज के भारत बंद को लेकर मध्यप्रदेश में अलर्ट

SC/ST कानून पर सवर्ण समाज के भारत बंद को लेकर मध्यप्रदेश में अलर्ट - SC / ST Law, Supreme Court, Madhya Pradesh
भोपाल। उच्चतम न्यायालय के आदेश के खिलाफ केन्द्र सरकार द्वारा लाए गए एससी/एसटी कानून को लेकर कुछ सवर्ण संगठनों द्वारा 6 सितम्बर को बुलाए गए ‘भारत बंद’ को देखते हुए पूरे मध्यप्रदेश में पुलिस अलर्ट हो गई है। प्रदेश के तीन जिलों मुरैना, भिण्ड एवं शिवपुरी में एहतियाती तौर पर धारा 144 तत्काल प्रभाव से लगा दी गई है। यह 7 सितम्बर तक प्रभावी रहेगी।


मध्यप्रदेश के पुलिस महानिरीक्षक (इंटेलीजेंस) मकरंद देउस्कर ने बताया कि भारत बंद के मद्देनजर प्रदेश के सभी 51 जिलों के पुलिस अधीक्षकों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। शिवपुरी कलेक्टर शिल्पा गुप्ता, भिंड कलेक्टर आशीष कुमार गुप्ता एवं मुरैना कलेक्टर भरत यादव ने बताया कि मध्यप्रदेश दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जनसामान्य को जानमाल की रक्षा एवं लोक शांति बनाए रखने हेतु राजस्व जिले की सीमा के अंदर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश 4 सितंबर से आगामी आदेश तक लागू रहेगा।

उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार द्वारा एससी/एसटी एक्ट में संसोधन किए जाने के विरोध में सवर्ण समाज, करणी सेना, सपाक्स एवं अन्यों द्वारा 6 सितम्बर को ‘भारत बंद’ के आह्वान के मद्देनजर यह आदेश जारी किया गया है। इस बीच, ब्रह्म समागम सवर्ण जनकल्याण संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेन्द्र शर्मा ने कहा कि एससी/ एसटी एक्ट के विरोध में संगठन 6 सितंबर को शांतिपूर्ण भारत बंद का समर्थन करेगा। (एजेंसियां)