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Last Modified: नई दिल्ली , शुक्रवार, 28 नवंबर 2014 (09:29 IST)

रिजर्व बैंक के निर्देश, उधार नहीं दे सकेंगे यह बैंक...

रिजर्व बैंक के निर्देश, उधार नहीं दे सकेंगे यह बैंक... - Reserve Bank
नई दिल्ली। रिर्जव बैंक ने छोटे और केवल जमा करने वाले बैंको के लिए लाइसेंस जारी करने के उद्देश्य से दिशा  निर्देश जारी किए हैं। इन‍ निर्देशों के अनुसार जमा करने वाले बैंक लेंडिग गतिविधियां संचालित नहीं कर सकेंगे।
 
नई श्रेणी में केवल 100 करोड़ रुपए में बैंक का लाइसेंस लिया जा सकेगा। वही केवल जमा करने वाले बैंक मोबाइल, टेलीफोन कंपनियां, सुपर बाजार का कारोबार करने वाली कंपनियां भी लाइसेंस प्राप्त कर सकेगी। 
 
रिर्जव बैंक ने अपनी वेबसाइट पर निजी क्षेत्र की छोटी बैंकों के लिए लाइसेंस जारी करने के दिशा निर्देश जारी किए है। इस नियम के तहत छोटे वित्तीय बैंकों के पास 7.6 फीसदी टीयर-1 कैपिटल होना जरूरी होगा तथा जमा करने वाले बैंक लेंडिग गतिविधियां संचालित नहीं कर सकते।
 
साथ ही छोटे वित्तीय बैंकों के पास न्यूनतम 15 प्रतिशत कैपिटल एडीक्यूसी रेशियो होना चाहिए। छोटे वित्तीय बैकों को दी गई सैद्धातिक मंजूरी 18 माह के लिए वैद्य होगी। (वार्ता)