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Last Updated : बुधवार, 29 जुलाई 2015 (11:33 IST)

जानिए तत्काल टिकट बुकिंग में हुए बदलाव

जानिए तत्काल टिकट बुकिंग में हुए बदलाव - rail ticket reservation rules
रेल यात्रियों को राहत देते हुए रेल मंत्रालय ने तत्काल टिकटों के आरक्षण के समय पहचान पत्र देने के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। इसकी घोषणा मंगलवार को की गई। संशोधित नियमों के तहत, अब यात्रियों को तत्काल टिकट लेते वक्त किसी भी पहचान पत्र की फोटोकॉपी नहीं देनी होगी। न ही इंटरनेट से टिकट लेते वक्त आपको इसकी जानकारी देनी होगी। 
वेस्टर्न रेलवे की ओर से जारी वक्तव्य के मुताबिक तत्काल टिकट पर समूह में यात्रा करने वाले यात्रियों में से एक को अपने पहचान पत्र की मूलप्रति दिखानी होगी। पहचान पत्र के रूप में यात्री पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, स्कूल/ कॉलेज की ओर से जारी पहचान पत्र, केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा जारी किए गए पहचान पत्र, राष्ट्रीय बैंकों की ओर से जारी फोटो युक्त पासबुक या लेमिनेटेड फोटोयुक्त क्रेडिट कार्ड दिखा सकता है।  
अगले पन्ने पर, अब नहीं होगी यह परेशानी...
 

तत्काल टिकट पर यात्रा करने वाले यात्री राज्य/ केंद्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, जिला प्रशासनों, स्थानीय निकायों और पंचायत प्रशासन द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र भी दिखा सकता है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान निर्देशों के अनुसार, रिजर्वेशन काउंटरों से तत्काल टिकट बुक करवाते वक्त यात्री को उक्त पहचान पत्रों में से किसी एक की फोटोकॉपी देनी पड़ती थी जो वह यात्रा करते वक्त अपने पास रखेगा।

उस पहचान पत्र की संख्या टिकट और रिजर्वेशन चार्ट पर दी जाती है, वहीं इंटरनेट से रिजर्वेशन करवाते वक्त पहचान पत्र की जानकारी और उसके नंबर के बारे में जानकारी देनी होती है। यात्रा के दौरान टीटी इसकी जांच करता है। (एजेंसियां)