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Last Updated : शुक्रवार, 8 अप्रैल 2022 (23:44 IST)

करौली हिंसा के मद्देनजर राजस्थान के कई जिलों में धारा 144, त्योहारों को लेकर अलर्ट

करौली हिंसा के मद्देनजर राजस्थान के कई जिलों में धारा 144, त्योहारों को लेकर अलर्ट - Section 144 in many districts of Rajasthan in view of Karauli violence
जयपुर। हाल ही में करौली में हुई हिंसा और आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए राजधानी जयपुर समेत राज्य के कई जिलों में धारा 144 लागू की गई है। प्रदेश में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए जयपुर, अलवर, सीकर, हनुमानगढ़, अजमेर समेत कई जिलों में शुक्रवार से अगले आदेश तक धारा 144 लागू कर दी गई है।

जयपुर कमिश्नरेट क्षेत्र को छोड़कर जिले में 31 मई तक धारा 144 लागू की गई है। यहां बिना अनुमति रैली, जुलूस, शोभायात्रा नहीं निकाल सकेंगे। ध्वनि प्रसारण यंत्रों का उपयोग भी इस दौरान नहीं किया जा सकेगा। इसके लिए एसडीएम की अनुमति लेना होगी। कलेक्ट विशाल राजन के अनुसार सोशल मीडिया पर धार्मिक उन्माद, जातिगत विद्वेष फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

अलवर जिले में भी कानून व्यवस्था एवं सांप्रदायिक सौहार्द कायम रखने के लिए शुक्रवार को धारा 144 लागू की गई। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अलवर एनएम पहाड़िया ने सीआरपीसी 1973 की धारा 144 के अंतर्गत जिले की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में प्रतिबंध लागू कर दिए हैं।

उक्त प्रतिबंध से रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, चिकित्सकीय संस्थान, राजकीय एवं सार्वजनिक कार्यालय तथा विद्यालय एवं महाविद्यालयों में प्रयुक्त होने वाले परीक्षा कक्ष स्थानों, विवाह समारोह, अंत्येष्टि कार्यकमों को मुक्त रखा जाएगा। इसके अलावा सीकर, अजमेर, हनुमानगढ़ जिलों में भी धारा 144 लागू कर रैली-जुलूस आदि पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

करौली हिंसा को लेकर बैठक : दूसरी ओर करौली हिंसा को लेकर डीजीपी एम एल लाठर एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह अभय कुमार ने पुलिस मुख्यालय में बैठक की। इस दौरान डीजीपी लाठर ने कहा कि नवसंवत्सर पर सब जगह शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस निकाले गए, सिर्फ करौली में उपद्रव हुआ।

उन्होंने कहा कि करौली में जिस ढंग से जुलूस निकाला गया उसकी बॉडी लैंग्वेज अलग तरह की थी। उसमें चल रहे गाने आपत्तिजनक थे। पुलिस ने अब  तक 10 मुकदमे दर्ज किए हैं और 105 लोगों को गिरफ्तार किया है।
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