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Last Updated : बुधवार, 18 जनवरी 2017 (12:21 IST)

सलमान खान को राहत, जोधपुर कोर्ट से बरी

सलमान खान पर जोधपुर अदालत करेगी आज बड़ा फैसला । Salman Khan arms act case - Salman Khan arms act case: Court to announce verdict today
राजस्थान में बहुचर्चित हिरण शिकार प्रकरण के आर्म्स एक्ट मामले में 19 साल बाद फिल्म अभिनेता सलमान खान को जोधपुर की एक अदालत ने बधवार को दोषमुक्त करते हुए बरी कर दिया हैं। जोधपुर जिला के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दलपतसिंह राजपुरोहित ने उन्हें संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है।
फैसला सुनने के बाद सलमान खान कोर्ट से बाहर निकल गए। कोर्ट के बाहर सलमान खान के फैंस की भारी भीड़ थी। सलमान खान उजले रंग की फॉर्चूनर गाड़ी से कोर्ट पहुंचे थे। सलमान खान को 11 बजे ही कोर्ट पहुंचना था लेकिन सुरक्षा और फैंस की भीड़ की वजह से वह कोर्ट देर से पहुंचे।

इस दौरान न्यायालय में सलमान की बहन अलवीरा भी उपस्थित थीं। इस मामले मे अदालत ने 9 जनवरी को दोनों पक्षों की अंतिम बहस सुनने के बाद फैसला सुनाने के लिए 18 जनवरी की तिथि तय की थी और बुधवार को अपना फैसला सुनाते हुए सलमान को बरी कर दिया। इस मामले में 20 गवाहों की गवाही हुई थी।
 
उल्लेखनीय हैं की वर्ष 1998 में फिल्म 'हम साथ साथ है' की शूटिंग के दौरान 26 सितंबर से दो अक्टूबर तक हिरण शिकार के अलग-अलग तीन मामले दर्ज कराए गए थे तथा शिकार में इस्तेमाल किए गए हथियार के लाइसेंस की अवधि समाप्त होने के बाद वन विभाग ने उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत अलग से मामला दर्ज कराया था। इसके बाद पुलिस ने सलमान के रूम से एक पिस्टल एवं गन 22 अक्टूबर को बरामद की थी।
 
हिरण शिकार मामले में 26 एवं 27 तथा 27 व 28 सितंबर की रात में भवाद एवं धोड़ा फार्म हाउस के पास दो एवं एक हिरण का शिकार करने के मामलों में निचली अदालत ने एक एवं पांच साल की सलमान खान को सजा सुनाई थी, लेकिन बाद में उच्च न्यायालय ने इन दोनों प्रकरण में उसे बरी कर दिया। राज्य सरकार इसके खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील पेश की है।
 
इसी प्रकार एक एवं दो अक्टूबर की रात में कांकाणी गांव की सरहद में दो काले हिरणों का शिकार करने का मामला इसी अदालत में विचाराधीन है तथा 25 जनवरी को मुल्जिम बयान के लिए हाजिर होने के आदेश दिए हुए हैं। इस शिकार मामले में सलमान के अलावा अभिनेता सैफ अली खान एवं अभिनेत्री तब्बू, नीलम, सोनाले बेन्द्रे तथा दुष्यंतसिंह को सह-आरोपी बनाया गया हैं। (एजेंसियां)
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