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Last Modified: शुक्रवार, 28 जुलाई 2017 (22:12 IST)

नेशनल असेंबली से बाहर किए गए नवाज शरीफ

नेशनल असेंबली से बाहर किए गए नवाज शरीफ - Nawaz Sharif, National Assam, Pakistan, Supreme Court
इस्लामाबाद। पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वहां चुनाव आयोग ने आज एक अधिसूचना जारी कर श्री नवाज शरीफ की नेशनल असेंबली से सदस्यता समाप्त कर दी। पाकिस्तान के चुनाव आयोग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार लाहौर के एक क्षेत्र से नेशनल असेंबली के सदस्य मोहम्मद नवाज शरीफ की सदस्यता समाप्त की जाती है। 
      
इससे पहले पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने करोड़ों रुपए के बहुचर्चित पनामागेट मामले में शरीफ की संपत्ति की जांच के बाद संयुक्त जांच समिति (जेआईटी) की रिपोर्ट के आधार पर उनके और वित्त मंत्री इशाक डार को आज अयोग्य करार दिया। शरीफ ने इसके बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया।  
       
सुप्रीम कोर्ट ने पनामागेट मामले में शरीफ को दोषी करार देते हुए अपने फैसले में कहा कि उन्होंने  2013 में दायर किए गए अपने नामांकन पत्र में दुबई आधारित कैपिटल एफजेडई कंपनी में अपनी हिस्सेदारी का उल्लेख नहीं कर नेशनल एसेंबली को धोखा दिया है। इसलिए उनकी सदस्यता समाप्त की जाती है।  
       
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच कर रही संयुक्त जांच समिति (जेआईटी) की रिपोर्ट के आधार पर फैसला सुनाया। जेआईटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि शरीफ परिवार के पास आय के घोषित स्रोत से बहुत अधिक संपत्ति है। 
       
पाकिस्तान के प्रमुख समाचार पत्र डॉन के अनुसार चुनाव आयोग ने एक अधिसूचना जारी कर मोहम्मद नवाज शरीफ की मजलिस-ए-शूरा (संसद) से सदस्यता समाप्त कर दी है। 
       
शरीफ को पाकिस्तान के जनप्रतिनिधित्व कानून, 1976 का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया और उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई। (भाषा)
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