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Last Modified: नई दिल्ली , बुधवार, 1 जुलाई 2015 (14:33 IST)

महिला आयोग से कुमार विश्वास को राहत

महिला आयोग से कुमार विश्वास को राहत - Kumar Vishwas
नई दिल्ली। दिल्ली महिला आयोग की प्रमुख ने बुधवार को उच्च न्यायालय को बताया कि आप नेता कुमार विश्वास के खिलाफ पार्टी की एक कार्यकर्ता की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत पर कार्यवाही बंद कर दी गई है।
 
दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष बरखा सिंह के वकील ने न्यायमूर्ति वीपी वैश को बताया कि आयोग के समक्ष मामले में कोई भी कार्यवाही लंबित नहीं है।
 
डीसीडब्लू के वकील ने आगे कहा कि चूंकि विश्वास के खिलाफ जांच 23 जून को बंद कर दी गई थी, इसलिए मौजूदा याचिका का कोई मतलब नहीं रह गया है।
 
शिकायत में कहा गया था कथित अवैध संबधों को लेकर अफवाह का खंडन नहीं करने के कारण उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई है।
 
हालांकि, विश्वास द्वारा डीसीडब्लू की ओर से उन्हें जारी समन पर रोक की मांग वाली याचिका पर अदालत ने आयोग की अध्यक्ष के वकील को दो सप्ताह के भीतर वकील द्वारा मौखिक तौर पर किए गए अनुरोध के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा।
 
अध्यक्ष का जवाब उच्च न्यायालय द्वारा 22 मई को उनको तथा डीसीडब्लू और महिला शिकायतकर्ता को जारी नोटिस के जवाब में आया है।
 
बहरहाल, अदालत ने शिकायतकर्ता को एक बार फिर नोटिस भेजा है जब उसने सूचित किया कि उसे नोटिस की तामील नहीं हो पाई क्योंकि वह बताए गए पते पर नहीं रहती।
 
अदालत ने मामले की सुनवाई सात अगस्त मुकर्रर करते हुए कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय रजिस्ट्री मुहैया कराए गए पते पर शिकायतकर्ता के हाथों में समन प्राप्ति सुनिश्चित करेगा। (भाषा)