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Last Updated : शुक्रवार, 4 सितम्बर 2015 (21:21 IST)

जापानी महिला से रेप मामले में 20-20 साल की कैद

जापानी महिला से रेप मामले में 20-20 साल की कैद - Japanese women
जयपुर। जयपुर की स्थानीय अदालत ने फरवरी महीने में जयपुर-अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक बीस वर्षीय जापानी युवती के साथ बलात्कार के अपराध में दोषी ठहराए गए तीन अभियुक्तों को आज 20-20 साल का कठोर कारावास और 50-50 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।
 
विदेशी पर्यटक से बलात्कार के अपराधी को संरक्षण देने के अपराध में तीन अन्य दोषियों को अदालत ने दो-दो साल के कठोर कारावास और पांच पांच हजार रूपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।
 
जयपुर के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश गिरीश कुमार ओझा ने मुख्य आरोपी अजित सिंह चौधरी और उसे दो दोस्त अबरार और अब्दुल वाहिद को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 डी (सामुहिक दुष्कर्म) का दोषी मानते हुए 20-20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने आज इस मामले में फैसला सुनाते हुए नौ आरोपियों में से छह को दोषी माना जबकि तीन आरोपियों को बरी कर दिया।
 
लोक अभियोजक भवंर सिंह ने बताया कि न्यायाधीश ने इस मामलें में धर्मवीर, रविन्द्र, और राजवीर को बरी कर दिया है। जबकि रामराज, शिवराज ओर रामवीर को आईपीसी की धारा 212 के तहत आरोपी को संरक्षण देने के लिए दो-दो साल का कठोर कारावास और 5-5 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।
 
उन्होंने बताया कि इस मामले में पुलिस ने नौ आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। मुख्यआरोपी अजित चौधरी को भादस धारा 376 डी, 384, 342, 323 तथा अब्दुल वाहिद और अबरार को भादस की धारा 376 डी, 366 और 342 के तहत दोषी ठहराते हुए सजा दी गई है। 
 
जयपुर से करीब 50 किलोमीटर दूर जयपुर-अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर दूदू के पास मोजदमाबाद में 8 और 9 फरवरी की रात को जापानी युवती के साथ दुष्कर्म किया गया था। 
 
20 वर्षीय जापानी युवती पर्यटक के रूप में जयपुर आई थी और जलमहल गई थी, जहां गाईड अजीत चौधरी ने उसे पर्यटन स्थलों पर घुमाने का लालच देकर उसे अपने साथ लेकर गया था और दुष्कर्म के बाद उसे एक सुनसान इलाके में छोड़कर फरार हो गया था। एक राहगीर पीड़िता को दूदू पुलिस थाने पहुंचाया, जहां पीड़िता ने मामला दर्ज करवाया।
 
चौधरी ने स्वयं को पर्यटन गाईड बताया और उसे (पीड़िता) को अपनी मोटर साइकिल पर दिन में कुछ पर्यटन स्थलों पर घुमाया और रात में उसके साथ दुष्कर्म करके उसे दूदू के पास मोजमाबाद में एक सुनसान इलाके में छोड़कर फरार हो गया।
 
पुलिस ने 13 फरवरी को आरोपी अजीत सिंह चौधरी को अन्य लोगों की मदद से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में कुछ लोगों ने आरोपी की भागने में मदद की और साक्ष्य को नष्ट किया। दूदू पुलिस थाने के सर्कल अधिकारी और अनुसंधान अधिकारी राजेन्द्र सिंह ने इस मामलें में गहन अनुसंधान कर अदालत में दो सप्ताह में चार्जशीट दाखिल की थी। (भाषा)