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Last Updated :मदुरै , शनिवार, 22 अप्रैल 2017 (10:39 IST)

धनुष को राहत, मिला माता-पिता बताने वालों से छुटकारा

धनुष को राहत, मिला माता-पिता बताने वालों से छुटकारा - Dhanush Wins Case Against Couple Claiming To Be His Parents
मदुरै। मद्रास उच्च न्यायालय के मदुरै पीठ ने जाने-माने अभिनेता धनुष को बड़ी राहत देते हुए उन्हें अपना बेटा बताने वाले बुजुर्ग दंपती की याचिका खारिज कर दी। 
 
आर कातिरेसन (65) और उनकी पत्नी मीनाक्षी (53) ने पिछले साल ये दावा किया था कि धनुष उनका तीसरा बेटा है जो घर से भाग गया था। धनुष को अपना बेटा बताकर दंपती ने याचिका दायर करके उनसे 65,000 रुपए मासिक गुजारा भत्ते की मांग की थी।
 
अदालत में धनुष ने कहा कि उनका जन्म 28 जुलाई 1983 को हुआ था और उनका असली नाम वेंगदेशा प्रभु है, वह  कस्तूरी राजा और विजयलक्ष्मी के बेटे है। उन्होंने अदालत के समक्ष 2005 में उनके परिवार को जारी राशन कार्ड की प्रति भी दिखाई, जिसमें उसके माता-पिता, भाईयों, बहनों और उनका नाम शामिल हैं।
 
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने धनुष के पक्ष में फैलसा सुनाते हुए दंपती की याचिका खारिज कर दी। अदालत के फैसले के बाद दंपती के वकील ने कहा कि वह इस फैसले को चुनौती देंगे। 
 
धनुष सुपरस्टार रजनीकांत के दामाद हैं और दक्षिण भारत की फिल्मों के साथ वह बॉलीवुड फिल्म 'रांझणा' अाैर 'शमिताभ' में भी नजर आ चुके हैं। (वार्ता) 
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