मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने उत्तर भारतीय छात्रों पर किए गए हमले से जुड़े मामले में सोमवार को यहाँ की अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया।
राज को जमानत पर रिहा करने का आदेश देते हुए अदालत ने उनसे एक लाख रुपए की जमानत राशि भरने का निर्देश दिया।
अभियोजक अजय मिसर ने बताया कि अदालत ने राज को ऐसा कोई भी भड़काऊ बयान नहीं देने का निर्देश दिया है, जो समाज के दो वर्गों के बीच शत्रुता को बढ़ावा दे। उनसे अभियोजन पक्ष के गवाह को भी प्रभावित नहीं करने को कहा गया है।
राज के अधिवक्ता राजेंद्र शिरोडकर ने कहा राज ने बंबई उच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुरूप आज अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण किया। बाद में हमने इस आधार पर जमानत अर्जी दाखिल की कि मामले की जाँच पहले ही पूरी हो चुकी है और पुलिस को पूछताछ के लिए उन्हें हिरासत में लेने की जरूरत नहीं होगी।