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Written By भाषा
Last Modified: नई दिल्ली , बुधवार, 13 अगस्त 2014 (07:30 IST)

हेराल्ड मामले में स्वामी को कोर्ट नोटिस

हेराल्ड मामले में स्वामी को कोर्ट नोटिस -
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नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को भाजपा नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर नोटिस जारी किया। यह नोटिस बंद हो चुके समाचार पत्र 'नेशनल हेराल्ड' का स्वामित्व हासिल करने में कथित धोखाधड़ी और धन की घपलेबाजी के मामले में जारी किया गया है।

न्यायमूर्ति वीपी वैश ने पांच अगस्त को अपराह्न ढाई बजे याचिकाओं पर सुनवाई की तारीख निर्धारित की है। सोनिया गांधी की तरफ से पूर्व विधिमंत्री और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत से निचली अदालत में चल रही कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की।

न्यायमूर्ति वैश ने कहा, मामला निचली अदालत में सुनवाई के लिए सात अगस्त को सूचीबद्ध है। मैं उससे पहले आदेश दूंगा। सिब्बल के अतिरिक्त एएम सिंघवी, हरेन रावल और रमेश गुप्ता समेत कई वरिष्ठ अधिवक्ता आरोपी कांग्रेसी नेताओं की तरफ से पेश हुए।

कांग्रेस नेताओं ने स्वामी की शिकायत पर निचली अदालत के उन्हें तलब करने के आदेश को चुनौती दी है। स्वामी ने अपनी शिकायत में यंग इंडियन द्वारा दैनिक के अधिग्रहण में धोखेबाजी और धन की घपलेबाजी का आरोप लगाया है।

सोनिया गांधी के अतिरिक्त कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, पार्टी कोषाध्यक्ष मोतीलाल वोरा यंग इंडिया के निदेशकों में शामिल हैं जिसे हाल में एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) का तकरीबन 99 फीसदी सामान्य शेयर दिया गया है। एजेएल अंग्रेजी में 'नेशनल हेराल्ड', हिंदी में 'नवजीवन' और उर्दू में 'कौमी आवाज' का प्रकाशन करता था।

उन्होंने 26 जून को निचली अदालत द्वारा जारी समन पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की है। संक्षिप्त सुनवाई के दौरान स्वामी ने आरोप लगाया कि उन्हें याचिकाओं की प्रति दिए बिना याचिकाएं दायर की गई हैं। सोनिया गांधी ने शिकायत को भी निरस्त करने की मांग की है।

उन्होंने अपने खिलाफ शिकायत को राजनीति से प्रेरित और राजनीतिक प्रतिशोध लेने के लिए दायर किया बताया है। निचली अदालत ने 26 जून को सोनिया, राहुल, वोरा, पार्टी महासचिव ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे और सैम पित्रोदा को सात अगस्त को अपने समक्ष उपस्थित होने को कहा था।

छह आरोपियों को मामले में तलब करते हुए निचली अदालत ने कहा था कि स्वामी ने धोखाधड़ी, कोष की घपलेबाजी और आपराधिक विश्वास हनन का प्रथम दृष्टया मामला उनके खिलाफ स्थापित किया है। (भाषा)