ब्रिटेन के वीजा कानून का भारत उठाएगा मुद्दा
नई दिल्ली। भारत सरकार ब्रिटेन के नए आव्रजन कानून के बारे में वहां की सरकार से अपनी चिंता जाहिर करेगी। नए प्रावधानों से सालाना 35,000 पौंड से कम आय वाले पेशेवरों के हित प्रभावित होंगे।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, हम ब्रिटेन सरकार के सामने उसके नए वीजा कानून का मुद्दा उठाएंगे। अप्रैल से लागू हो रहे नए नियम के मुताबिक ब्रिटेन में दूसरी श्रेणी के वीजा पर रह और काम कर रहे हैं और पांच साल की अवधि के आखिरी साल में यदि उनकी आय 35,000 पौंड से कम है तो उन्हें निर्वासित किया जा सकता है।
मंत्री ने कहा कि भारत ने अमेरिका सरकार के वीजा नियम के संबंध में ऐसे ही मुद्दे को विश्व व्यापार संगठन के सामने उठाया है। सीतारमण ने कहा, हमने विश्व व्यापार संगठन में अमेरिका को चुनौती दी है। हमने एक को चुनौती दी है तो यह सिद्धांत दूसरों पर भी लागू होता है।
सीतारमण ने कहा, भारतीय पेशेवरों को अमेरिका समेत अन्य देशों में भी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। भारत ने अमेरिका को अस्थाई कार्य के लिए जाने वाले विदेशी कर्मचारियों के लिए वीजा के नियमों के संबंध में विश्व व्यापार संगठन में घसीटा है। (भाषा)