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Last Modified: नई दिल्ली , शुक्रवार, 20 अप्रैल 2018 (12:48 IST)

दाऊद इब्राहीम को सुप्रीम कोर्ट का बड़ा झटका

दाऊद इब्राहीम को सुप्रीम कोर्ट का बड़ा झटका - Supreme court Jolts Dawood Ibrahim
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने भगोड़े दाऊद इब्राहीम की मां अमीना बी कासकर और बहन हसीना पारकर की मुंबई में संपत्तियां कुर्क करने की सरकारी कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी।

न्यायमूर्ति आरके अग्रवाल और न्यायमूर्ति एएम सप्रे ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि ये संपत्तियां दाऊद इब्राहीम की हैं। 
 
दाऊद की मां अमीना बी कासकर और बहन हसीना पारकर ने मुंबई स्थित अपनी आवासीय संपत्तियों के कुर्की आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी। गौरतलब है कि अमीना बी कासकर और हसीना पारकर दोनों की मौत हो चुकी है। 
 
मुंबई में दोनों के नाम से 7 आवासीय संपत्तियां हैं। इनमें से 2 अमीना बी जबकि 5 हसीना पारकर के नाम पर हैं। करोड़ों रुपए की कीमत वाली ये संपत्तियां कथित रूप से दाऊद इब्राहीम द्वारा गलत तरीके से कमाए गए धन से अर्जित की गई हैं। 
 
दोनों महिलाओं ने संपत्ति कुर्की मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी। अदालत ने स्मगलर्स और विदेशी मुद्रा मैनिपुलेटर्स (संपत्ति  जब्त) अधिनियम, 1976 (सैफेमा) के तहत दक्षिण मुंबई के नागपाड़ा इलाके में में उनकी संपत्तियां जब्त करने के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी थी। 
 
याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि उन्हें कुर्की का नोटिस सही तरीके से नहीं मिला था और उन्हें नए सिरे से संपत्तियां जब्त करने के नोटिस को चुनौती देने का अवसर दिया। (भाषा) 
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