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Last Modified: गुरुवार, 13 अप्रैल 2017 (18:21 IST)

गुजरात दंगा मामला : एसआईटी प्रमुख राघवन कार्यमुक्त

गुजरात दंगा मामला : एसआईटी प्रमुख राघवन कार्यमुक्त - SIT chief RK Raghavan, Gujarat riot case
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने 2002 के गुजरात दंगों की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) के प्रमुख आरके राघवन को गुरुवार को कार्यमुक्त कर दिया। राघवन ने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए एसआईटी प्रमुख के कार्य से मुक्त करने की गुजारिश की थी। 
       
न्यायालय ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के पूर्व प्रमुख राघवन को स्वास्थ्य कारणों के आधार पर कार्यमुक्त किया है। इस मामले के न्याय मित्र हरीश साल्वे ने मुख्य न्यायाधीश जेएस केहर, न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की पीठ से अनुरोध किया कि राघवन को कार्यमुक्त कर दिया जाना चाहिए।
          
शीर्ष अदालत ने एसआईटी सदस्य के. वेंकटेशन को भी उनके काम से मुक्त कर दिया। पीठ ने एसआईटी के कामकाज की प्रशंसा करते हुए एक अन्य सदस्य एके मल्होत्रा को एसआईटी टीम का कामकाज फिलहाल संभालने और हर तीन महीने पर टीम के कामकाज की रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है।
        
गौरतलब है कि न्यायालय की निगरानी में एसआईटी गोधरा दंगे के नौ प्रमुख मामलों की जांच कर रही है, जिसमें नरोदा पाटिया का दंगा भी शामिल है। इस दंगे में एक समुदाय के 11 लोग मारे गए थे। (वार्ता)