शुक्रवार, 26 अप्रैल 2024
  • Webdunia Deals
  1. खबर-संसार
  2. समाचार
  3. राष्ट्रीय
  4. JP on Yamuna express way in Supreme court
Written By
Last Modified: नई दिल्ली , शुक्रवार, 13 अक्टूबर 2017 (13:16 IST)

'यमुना एक्सप्रेसवे' से हटना चाहता है जेपी, सुप्रीम कोर्ट में जताई इच्छा

'यमुना एक्सप्रेसवे' से हटना चाहता है जेपी, सुप्रीम कोर्ट में जताई इच्छा - JP on Yamuna express way in Supreme court
नई दिल्ली। परेशानियों से घिरे जेपी समूह ने शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय को बताया कि वह धन जुटाने के लिए करोड़ों रुपए की यमुना एक्सप्रेसवे परियोजना से अलग होना चाहता है।
 
जेपी एसोसिएट्स ने न्यायालय को बताया कि उसके पास 2,500 करोड़ रुपए की पेशकश है। उसने न्यायालय से इस परियोजना को किसी दूसरी कंपनी को देने की अनुमति मांगी है।
 
प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चंद्रचूड की पीठ ने कहा कि वह 23 अक्तूबर को मामले की सुनवाई करेगी।
 
उच्चतम न्यायालय ने जेपी इंफ्राटेक की मूल कंपनी जेपी एसोसिएट्स से घर खरीदारों को भुगतान करने के लिए 27 अक्टूबर तक न्यायालय की रजिस्ट्री में 2,000 करोड़ रुपए जमा कराने का निर्देश दिया था।
 
न्यायालय उत्तर प्रदेश के नोएडा में जेपी विश टाउन परियोजना के 40 से ज्यादा घर खरीददारों की याचिका पर सुनवाई कर रहा है जिन्होंने दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के कुछ प्रावधानों को चुनौती दी थी।
 
न्यायालय ने 11 सितंबर को जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड के खिलाफ दिवालियापन की कार्यवाही फिर से शुरू की थी और उसके प्रबंधन की जिम्मेदारी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल द्वारा नियुक्त अंतरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल (आईआरपी) को तुरंत प्रभाव से देने का आदेश दिया था।
 
न्यायालय ने कंपनी के प्रबंध निदेशक और निदेशकों को अनुमति के बगैर विदेश जाने से रोक दिया था और घर खरीददारों के हितों की रक्षा करने के लिए जेपी एसोसिएट्स को रजिस्ट्री में 2,000 करोड़ रुपए जमा कराने का आदेश दिया था। (भाषा) 
ये भी पढ़ें
राहुल गांधी ने क्यों कहा- भूख है तो सब्र कर...