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Last Updated :नई दिल्ली , सोमवार, 28 नवंबर 2016 (16:37 IST)

अरुण जेटली ने पेश किया इनकम टैक्स संशोधन बिल

अरुण जेटली ने पेश किया इनकम टैक्स संशोधन बिल - Income Tax amendment Bill
वित्तमंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को लोकसभा में नोटबंदी के हंगामे के बीच आयकर संशोधन विधेयक पेश किया। अब अघोषित आय पर 30 प्रतिशत टैक्स, 10 प्रतिशत जुर्माना और 33 प्रतिशत सरचार्ज लगेगा। बाकी बचा 25 प्रतिशत निकाल सकेंगे।
25 प्रतिशत गरीब कल्याण की योजना में निवेश जरूरी होगा। सरकार ने पीओएस :प्वाइंट आफ सेल: मशीनों पर लगने वाले 12.5 प्रतिशत उत्पाद शुल्क और 4.0 प्रतिशत विशेष अतिरिक्त शुल्क को हटाया।

इस प्रस्ताव को संसद से पास कराने की तैयारी की जा रही है जिससे नए नियम को इस्तेमाल करने में कोई कानूनी पेंच न आए।
 
संशोधन विधेयक में किए गए प्रावधान के मुताबिक बैंक खाते में 500 और 1000 रुपये की करेंसी का इस्तेमाल करते हुए कालाधन जमा कराने पर सरकार 30 फीसदी टैक्स और 10 फीसदी का जुर्माना लगाएगी। इसके साथ इस जरिए घोषित की गई कुल रकम पर 33 फीसदी की दर से सरचार्ज भी लगेगा। संसद में गए प्रस्ताव के मुताबिक नोटबंदी की प्रक्रिया शुरू होने के बाद बैंक में जमा कराई गई कुल अघोषित आय की 25 फीसदी रकम को प्रधानंत्री गरीब कल्याण योजना में जमा किया जाएगा।
 
लिहाजा, आप यदि अपने खाते में गैरकानूनी करार दी गई करेंसी का इस्तेमाल कर कोई बड़ी रकम जमा कराते हैं तो इस फॉर्मूले के तहत अब आपको 40 फीसदी टैक्स (टैक्स और पेनाल्टी) देना होगा। कुल रकम पर 33 फीसदी सरचार्ज भी लगाया जाएगा।
 
वहीं, जो लोग नोटबंदी प्रक्रिया के दौरान स्वत: अघोषित आय का खुलासा नहीं करते हैं और बाद में पकड़े जाते हैं पर 75 फीसदी टैक्स और 10 फीसदी पेनाल्टी लगाई जाएगी।
 
प्रस्तावित कानून की खास बात यह है कि यदि आपने कानून से बचने के लिए 2।5 लाख रुपये की रकम या उससे ज्यादा को कई भाग में बांटकर परिवार के अन्य सदस्यों के खाते में जमा कराया है तो आप कानून की पहुंच से बाहर नहीं है। केन्द्र सरकार इस कानून को पास कराने के बाद सभी बैंकों को निर्देश देगी कि परिवार के सभी सदस्यों के बैंक खातों को मिलाकर देखा जाए जिससे 8 नवंबर के बाद सभी खातों में जमा हुई रकम का टोटल किया जा सके।
 
सभी खातों में जमा रकम यदि छूट की रकम से अधिक आती है तो आपको इसका पूरा ब्यौरा देना होगा। ब्यौरा नहीं दे पाए तो टैक्स जाहिर है आप जमा की गई रकम का 40 फीसदी टैक्स अदा करेंगे और 33 फीसदी सरचार्ज देंगे।
 
यह कदम सरकार ने जनधन अकाउंट के साथ-साथ ज्यादातर सेविंग बैंक अकाउंट में बड़ी रकम जमा होने की खबर के बाद उठाया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 9 नवंबर से 23 नवंबर के बीच प्रधानमंत्री जनधन योजना के बैंक खातों में 27 हजार करोड़ रुपये से अधिक पैसा जमा हुआ है। रिजर्व बैंक को उम्मीद है कि 15 दिसंबर तक दी गई छूट के दौरान और अधिक रकम 500 और 1000 रुपये की प्रतिबंधित करेंसी में जमा होगी।