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Last Updated : मंगलवार, 15 मार्च 2022 (11:18 IST)

हिजाब इस्लाम की जरूरी प्रथा नहीं, हाईकोर्ट ने खारिज की ‍याचिका

हिजाब इस्लाम की जरूरी प्रथा नहीं, हाईकोर्ट ने खारिज की ‍याचिका - Hijab is not a necessary practice of Islam, High Court dismissed the petition
बेंगलुरु। कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब समर्थकों को झटका दिया है। अदालत ने मंगलवार को हिजाब के समर्थन में दाखिल मुस्लिम छात्र संगठनों की याचिका को खारिज कर दिया है। 
 
मुख्य न्यायाधीश ‍जस्टिस रितुराज अवस्थी की पीठ ने याचिका पर टिप्पणी करते हुए कहा कि हिजाब इस्लाम में जरूरी रिवाज नहीं है। इस बेंच में जस्टिस कृष्णा दीक्षित और जस्टिस जेएम खाजी भी शामिल हैं। 
 
कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले से पहले कर्नाटक के जिले दक्षिण कर्नाटक प्रशासन ने सभी स्कूल, कॉलेजों को बंद रखने का फैसला किया। बेलगाम और चिक्कबल्लापुरा में भी धारा 144 लगाई गई है। हालांकि दक्षिण कर्नाटक के डीसी राजेंद्र केवी ने कहा कि मंगलवार को एक्सटर्नल एग्जाम निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होंगे, लेकिन इंटरनल एग्जाम स्थगित रहेंगी। 
उडुपी के एक प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज की छात्राओं के एक समूह की कक्षाओं में उन्हें हिजाब पहनने देने की मांग से तब एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया था जब कुछ हिन्दू विद्यार्थी भगवा शॉल पहनकर पहुंच गये। यह मुद्दा राज्य के अन्य हिस्सों में फैल गया जबकि सरकार वर्दी संबंधी नियम पर अड़ी रही।
 
एक जनवरी को उडुपी के एक महाविद्यालय की 6 लड़कियों ने कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (सीएफआई) द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में हिस्सा लिया था। इसका आयोजन कॉलेज प्रशासन द्वारा इन लड़कियों को हिजाब में कक्षाओं में जाने से रोके जाने के विरुद्ध किया गया था। (फाइल फोटो)