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Last Modified: शुक्रवार, 16 मार्च 2018 (09:01 IST)

खुशखबर, प्राइवेट कर्मचारियों को भी 20 लाख तक टैक्स फ्री ग्रेच्युटी

खुशखबर, प्राइवेट कर्मचारियों को भी 20 लाख तक टैक्स फ्री ग्रेच्युटी - gratuity payment bill loksabha tax free gratuity
लोकसभा ने गुरुवार को ग्रेच्युटी भुगतान संशोधन विधेयक 2017 को मंजूरी दे दी। इसमें निजी क्षेत्र में नौकरी करने वाले लोगों की 20 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी की रकम टैक्स फ्री हो जाएगी।
 
अभी संगठित क्षेत्र में 5 साल या इससे ज्यादा अवधि तक नौकरी कर चुके कर्मचारी नौकरी छोड़ने या रिटायर होने के बाद 10 लाख रुपए तक की टैक्स फ्री ग्रेच्युटी के योग्य माने जाते हैं। लेकिन इस बिल के कानून बन जाने के बाद यह सीमा दुगुनी हो जाएगी।
 
ग्रेच्युटी की टैक्स फ्री सीमा 2010 में तय की गई थी। तब से लेकर अब तक इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन लोकसभा में इस बिल के पास होने के बाद टैक्स फ्री ग्रेच्युटी का 20 लाख रुपए होने का रास्ता साफ हो गया है।
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