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Last Updated :मुजफ्फरपुर- चंडीगढ़ , मंगलवार, 2 जून 2015 (18:32 IST)

मैगी विवाद : गिरफ्तार हो सकते हैं अमिताभ, माधुरी, प्रीति!

मैगी विवाद : गिरफ्तार हो सकते हैं अमिताभ, माधुरी, प्रीति! - Court directs FIR against Amitabh Bachchan, Madhuri Dixit & Preity Zinta
मुजफ्फरपुर- चंडीगढ़। बिहार की एक अदालत ने मंगलवार को पुलिस को मैगी नूडल्स को लेकर नेस्ले के अधिकारियों और इस नूडल्स के लिए विज्ञापन करने वाली फिल्मी हस्तियों-अमिताभ बच्चन, माधुरी दीक्षित एवं प्रीति जिंटा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और जरूरत पड़ने पर उन्हें गिरफ्तार करने का निर्देश दिया। इस नूडल्स की खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन को लेकर जांच की जा रही है।
इधर बिहार में यह अदालती आदेश आया, उधर हरियाणा सरकार ने राज्यभर से मैगी नूडल्स के नमूने प्रयोगशाला परीक्षण के लिए एकत्र करने का आदेश दिया।
 
खाद्य सुरक्षा मानकों में कथित चूक की जांच पहले ही पूरे देश में नूडल के नमूनों के परीक्षण के रूप में शुरू हो चुकी है। हालांकि नेस्ले इंडिया ने दावा किया है कि उसने बाहरी प्रयोगशाला और अपनी प्रयोगशाला में भी नमूनों के परीक्षण करवाए और यह उत्पाद खाने के लिए सुरक्षित पाया गया।
 
बिहार के मुजफ्फरपुर में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रामचंद्र प्रसाद ने काजी थाने को दो नेस्ले अधिकारियों और तीनों स्टारों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने एवं शिकायत की जांच करने का निर्देश दिया। अदालत ने पुलिस को यह भी निर्देश दिया कि यदि जांच के दौरान गिरफ्तारी जरूरी महसूस हो, तो वह भी की जाए।  (भाषा)

अदालती आदेश वकील सुधीर कुमार ओझा द्वारा दर्ज मामले की सुनवाई के दौरान आया। याचिका में नेस्ले के प्रबंध निदेशक मोहन गुप्ता, उसके संयुक्त निदेशक सबाब आलम, बच्चन, दीक्षित और जिंटा के नाम हैं। ये तीनों फिल्मी हस्तियां अलग-अलग समयों पर मैगी के विज्ञापन में नजर आयी हैं। 
बच्चन ने कहा है कि अब वह इस ब्रांड का विज्ञापन नहीं करते हैं जबकि माधुरी दीक्षित हाल ही में इस संबंध में नेस्ले अधिकारियों से मिली थीं और उन्होंने कहा था कि कंपनी ने उन्हें उत्पाद की गुणवत्ता को लेकर आश्वासन दिया है।
 
शिकायतकर्ता ने दावा किया कि उसने 30 मई को मुजफ्फरपुर के लेनिन चौक की एक दुकान से मैगी नूडल्स खरीदा था और उसे खाने के बाद वह बीमार पड़ गया। इससे उन्हें नूडल्स के निर्माता नेस्ले एवं फिल्मी हस्तियों के विरूद्ध मामला दर्ज करना पड़ा।
 
यह मामला भादसं की विभिन्न धाराओं- 270 (नुकसानदेह कृत्य जिससे जीवन के लिए खतरनाक बीमारी का संक्रमण पैदा होने की संभावना हो), 273 (अस्वास्थ्यकर खाद्य या पेय पदार्थ की बिक्री), 276 (ड्रग की बिक्री अन्य ड्रग के रूप में या रूप में) तथा 420 (धोखाधड़ी या बेईमानी)।
 
हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने चंडीगढ़ में कहा, ‘हमने मैगी नूडल्स में खाद्य सुरक्षा मानकों में कथित चूक की रिपोर्ट पर संज्ञान लिया है। मैंने अपने विभाग को राज्य के अलग-अलग स्थानों से इन नूडल्स के सैंपल प्रयोगशाला परीक्षण के लिए लेने का आदेश दिया है।’ 
 
विज ने कहा कि उन्होंने स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक को सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को हर जिले से नमूने लेने के लिए अधिकारी तैनात करने का निर्देश देने को कहा है। विज ने कहा कि ये नमूने जिलों से गैर निर्धारित क्रम में लिए जाएंगे। ’जब उनसे पूछा गया कि इन नमूनों का कहां परीक्षण किया जाएगा, उन्होंने कहा कि राज्य में हमारे पास अच्छी प्रयोगशालाएं हैं।

इसके अलावा, यदि जरूरत पड़ी तो हम इन नमूनों की राज्य के बाहर की प्रतिष्ठित प्रयोगशालाओं से भी जांच करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि यदि खाद्य सुरक्षा मानकों में चूक पायी गई तो राज्य सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। विज ने कहा कि उस स्थिति में, हम राज्यभर से मैगी नूडल्स के सारे स्टॉक वापस लेने को कहेंगे। (भाषा)