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Last Updated : शनिवार, 15 अक्टूबर 2022 (16:02 IST)

मध्यप्रदेश में अब दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट रहेगा अनिवार्य

मध्यप्रदेश में अब दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट रहेगा अनिवार्य - Helmet now mandatory in Madhya Pradesh
ग्वालियर। मध्यप्रदेश के सभी शासकीय कार्यालयों में दोपहिया वाहनों से कार्यालय आने वाले कर्मचारियों हेतु हेलमेट अनिवार्य रहेगा। इसकी अनिवार्यता को लेकर परिवहन आयुक्त मप्र ने आदेश जारी किया है। इस संबंध में उच्च न्यायालय, मप्र द्वारा प्रदेश में दोपहिया वाहन चालकों के हेलमेट नहीं पहनने तथा सड़क सुरक्षा नियमों की अनदेखी किए जाने पर आपत्ति व्यक्त की गई थी।

 
दोपहिया वाहन चालकों को वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने की समझाइश तथा मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 128 य 129 के उल्लंघन पर तत्संबंधी कार्यवाही किए जाने हेतु पुलिस तथा परिवहन विभाग द्वारा एक संयुक्त अभियान 6 अक्टूबर 2022 से प्रारंभ किया गया है। अपील करते कहा गया कि हेलमेट पहनने से न केवल सकारात्मक संदेश जनसामान्य को जाएगा, अपितु हेलमेट की अनिवार्यता उन्हें दुर्घटना की स्थिति में शारीरिक क्षति से भी बचाएगी।
 
Edited by: Ravindra Gupta
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