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Last Updated : शनिवार, 24 जून 2017 (12:30 IST)

मध्यप्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर अयोग्य, तीन साल तक नहीं लड़ सकेंगे चुनाव

मध्यप्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर अयोग्य, तीन साल तक नहीं लड़ सकेंगे चुनाव - EC madhya pradesh minister narottam mishra
भोपाल। मध्यप्रदेश के जन संपर्क मंत्री और शिवराज सिंह चौहान के खास सहयोगी नरोत्तम मिश्रा को चुनाव आयोग ने अयोग्य घोषित कर दिया है। साथ ही तीन साल तक चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी है। मध्यप्रदेश के मंत्री मिश्रा के पास जनसंपर्क के अलावा और भी कई मंत्रालयों की जिम्मेदारी है। वह शिवराज के काफी करीबी भी हैं। 

2008 के विधानसभा चुनाव में मिश्रा पर लगे पेड न्यूज के मामले में यह फैसला सुनाया गया है। इसके बाद अब नरोत्तम मिश्रा का मंत्री पद और विधायकी दोनों चली जाएगी। और अब से तीन साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। उधर मिश्रा का कहना है कि चुनाव आयोग के इस फैसले के खिलाफ वे हाईकोर्ट में अपील करेंगे।
 
दतिया के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती ने नरोत्तम मिश्रा पर वर्ष 2008 के विधानसभा चुनाव में अखबारों में पेड न्यूज छपवाने का आरोप लगया था और धारा 10 ए के तहत चुनाव आयोग के समक्ष शिकायत की थी। पेड न्यूज का हिसाब चुनाव खर्च में नहीं देने पर उन्हें अयोग्य घोषित करने की मांग की गई थी।
 
चुनाव आयोग ने इस मामले को लेकर नरोत्तम मिश्रा को जनवरी 2013 में नोटिस जारी कर बयान के लिए बुलाय था। चुनाव आयोग की कार्रवाई से बचने के लिए उन्होंने हाईकोर्ट की युगल खंडपीठ में याचिका दायर की थी। इस याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके बाद चुनाव आयोग ने मिश्रा का चुनाव शून्य घोषित कर दिया। (एजेंसी)
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