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Last Modified: शनिवार, 18 अप्रैल 2015 (13:55 IST)

इनकम टैक्स भरने वालों के लिए महत्वपूर्ण खबर

इनकम टैक्स भरने वालों के लिए महत्वपूर्ण खबर - Income tax, taxpayer
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने कालेधन पर लगाम लगाने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न का नया फॉर्म निकाला है। सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न भरने के नियमों में बड़े परिवर्तन किए हैं।

अब हर करदाता को रिटर्न भरते समय अपने सभी बैंक खातों, आधार नंबर और विदेश यात्रा की जानकारी देनी होगी। इसमें बैंक नाम, एकाउंट नंबर, पता, आईएफएससी कोड या ज्वॉइंट एकाउंट होल्डर जैसे विवरण शामिल हैं। साल के अंत में करदाता को अपने खाते में बैलेंस की भी जानकारी देनी होगी। अगर करदाता  विदेश यात्रा करता है तो उसे यात्रा पर हुए खर्च की जानकारी भी देनी होगी।

नए नियमों के अनुसार विदेश से आय होने पर आईटीआर-1 या सहज फॉर्म में रिटर्न नहीं भर पाएंगे। नए नियम मौजूदा असेसमेंट ईयर से ही लागू होंगे। सरकार का मकसद इन कदमों के जरिए सिस्टम में ब्लैक मनी पर अंकुश लगाना है।

सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न का नया फॉर्म जारी किया है। इसमें सरकार ने सख्त रवैया अपनाया है। नए फॉर्म में करदाता को सभी बैंक खाते की जानकारी देनी जरूरी है। साथ ही उन्हें विदेशी संपत्ति की जानकारी भी देनी होगी।

विदेशी आय वाले भारतीय नागरिक आईटीआर वन नहीं भर सकेंगे। टैक्सपेयर्स को विदेशी यात्रा और खर्च के ब्योरे देने होंगे, वहीं टैक्सपेयर्स को टैक्स रेजिडेंसी का सर्टिफिकेट भी देना होगा। नया इनकम टैक्स फॉर्म वित्त वर्ष 2015 से लागू होगा। (एजेंसियां)