जानें एलपीजी सब्सिडी लेने की ऑनलाइन प्रक्रिया...
देशभर के एलपीजी उपभोक्ताओं को 1 जनवरी से पहल (डीबीटीएल) स्कीम के तहत एलपीजी सब्सिडी सीधे उनके खाते में दी जाएगी। इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए पहल (डीबीटीएल) स्कीम जॉइनिंग फॉर्म को भरकर जमा करना होगा।
फॉर्म भरकर एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर/ बैंक के पास 1 जनवरी 2015 से पहले जमा करना होगा। फॉर्म ऑफलाइन के साथ-साथ ऑनलाइन भी मौजूद है और इसे दोनों तरीके से भरा जा सकता है। यह फॉर्म अपके गैस डिस्ट्रीब्यूटर के पास भी उपलब्ध है या फिर इसे माईएलपीजी डॉट इन से भी डाउनलोड किया जा सकता है।
अगले पन्ने, कैसे करें आवेदन...
1. माईएलपीजी डॉट इन वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। आपने जिस डिस्ट्रीब्यूटर से कनेक्शन लिया हुआ है उसके लिंक पर क्लिक करें।
2. इसके बाद खुले पेज पर जॉइन डीबीटीएल के ऑप्शन पर क्लिक करें।
3. इसके बाद दो लिंक नजर आएंगे। एक लिंक उनके लिए है जिनके पास आधार नंबर है और दूसरा उनके लिए जिनके पास आधार नंबर नहीं है।
4. आधार नंबर वाले लिंक पर क्लिक करते ही ऑन वेब वाले ऑप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। इस पेज पर अन्य तरीके से इस फॉर्म को भरने के लिए भी जरूरी लिंक दिए गए हैं जबकि बिना आधार नंबर वाले लिंक पर क्लिक करने के लिए यह कंज्यूमर लॉगिन का पेज खोलेगा जिस पर रजिस्ट कर फॉर्म भरा जा सकता है।
5. वेब वाले लिंक पर क्लिक करने पर खुले पेज पर नीले रंग के बॉक्स में लिखे स्टार्ट नाउ पर क्लिक करें। इसके बाद एक फॉर्म खुलेगा जिसमें अपने डिस्ट्रीब्यूटर का नाम, कंज्यूमर नंबर और आधार नंबर की जानकारी भर कर समिट करते ही आप इस स्कीम से जुड़ जाएंगे।
ऑफलाइन भरे जाने वाले फॉर्म पर तीन ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन उनके लिए है जिनके पास आधार नंबर है। उन्हें इस फॉर्म की दो कॉपी निकालनी है। एक फॉर्म पर केवल ए और बी पार्ट भरने है और इसे डिस्ट्रीब्यूटर को देना है, जबकि दूसरे फॉर्म में ए, बी और सी तीनों पार्ट भर कर इसे बैंक में जमा करना है।
दूसरा ऑप्शन उनक लिए है जिनके पास आधार नंबर नहीं है। उन्हें इस फॉर्म का ए और सी पार्ट भर कर या तो एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर को देना है या फिर बैंक में जमा करना है। तीसरा ऑप्शन उनके लिए है जिन्हे एलपीजी सब्सिडी नहीं चाहिए। वे इस फॉर्म का केवल पार्ट ए भरें और इसे अपने एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर के पास जमा करवा दें। इस प्रकार आप इस सुविधा का लाभ ले पाएंगे।