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Last Modified: इस्लामाबाद , बुधवार, 31 अगस्त 2016 (08:30 IST)

पाक पीएम नवाज शरीफ को राहत, अयोग्य घोषित करने संबंधी याचिका खारिज

पाक पीएम नवाज शरीफ को राहत, अयोग्य घोषित करने संबंधी याचिका खारिज - Supreme Court rejects PTI petition against PM Nawaz Sharif
इस्लामाबाद। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष के नेता और पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ (पीटीआई) पार्टी प्रमुख इमरान खान की उस याचिका को खारिज कर दी है जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को उनके पद से अयोग्य घोषित करने की मांग की थी। 
 
इमरान के वकील नईम बुखारी ने भ्रष्टाचार में लिप्त रहने के लिए नेशनल असेंबली और प्रधानमंत्री पद से शरीफ को अयोग्य घोषित करने के लिए यह याचिका दायर की थी।
 
न्यायालय ने बुखारी की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि ऐसी याचिकाएं सीधे सुप्रीम कोर्ट में नहीं डाली जा सकती। अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से पहले आपको निचली अदालत का दरवाजा खटखटाना होगा।
 
उल्लेखनीय है कि इस साल अप्रैल में पनामा की लॉ फर्म से लीक हुए लाखों दस्तावेजों से खुलासा हुआ था कि प्रधानमंत्री शरीफ की बेटी और दो बेटों की ब्रिटेन में संपत्तियां हैं जिनका जिक्र प्रधानमंत्री शरीफ ने अपने परिवार की संपत्ति का ब्यौरा देते समय नहीं किया था। (वार्ता)
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