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Last Modified: सिएटल/ बोस्टन , शनिवार, 4 फ़रवरी 2017 (08:23 IST)

बड़ी खबर! ट्रंप के आव्रजन आदेश पर अदालत की रोक

बड़ी खबर! ट्रंप के आव्रजन आदेश पर अदालत की रोक - Seattle judge blocks Donald Trump's immigration order
सिएटल/ बोस्टन। अमेरिका में सिएटल के जज ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा सात बहुल मुस्लिम देशों के नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश पर लगाए गए प्रतिबंध पर अस्थाई रोक लगा दी है।
 
सिएटल के जज जेम्स रोबर्ट ने सरकारी वकीलों के उन दावों को खारिज कर दिया जिनमें कहा गया था कि अमेरिकी राज्य ट्रंप के एक्जीक्यूटिव आदेश पर फैसला नहीं दे सकते। अदालत का यह आदेश ट्रंप प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गया है।
 
वाशिंगटन के महाधिवक्ता ने कोर्ट के फैसले को स्वागत करते हुए कहा कि देश में कानून का शासन के लिए यह बहुत अच्छा दिन  है। वहीं वाशिंगटन स्टेट के अटॉर्नी जनरल बॉब फर्गुसन ने कहा कि यह प्रतिबंध गैरकानूनी और असंवैधानिक है।
 
उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार इस आदेश का सम्मान करेगी। कई अमेरिकी राज्यों के अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि ट्रंप का फैसला असंवैधानिक है। इसके अलावा कई फेडरल जजों ने वीजाधारकों को  वापस भेजने पर भी रोक लगा दी है। हालांकि प्रशासन अदालत के इस फैसले के खिलाफ अपील कर सकता है। 
 
अदालत ने सुझाव दिया है कि ट्रंप द्वारा सात मुस्लिम देशों के नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश पर लगाए गए प्रतिबंध को सीधे तौर पर हटाया जा सकता है।
 
नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले महीने 27 जनवरी को आव्रजन आदेश पर यह कहते हुए हस्ताक्षर कर दिया था कि इससे प्रवासियों की संख्या कम होगी। इसके साथ ही सीरियाई शरणार्थियों पर अनिश्चितकालीन प्रतिबंध लगा दिया गया है। सीरिया, इराक, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान और यमन के नागरिकों को 90 दिनों तक अमेरिकी वीजा नहीं मिलेगा।
 
राष्ट्रपति के इस फैसले के बाद हजारों लोग सड़क पर उतर आए थे और इस निर्णय का विरोध किया था। कई स्थानों पर तक राष्ट्रपति के इस आदेश को कानूनी चुनौती दी गई थी। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि राष्ट्रपति ट्रंप के एक्जीक्यूटिव आदेश के बाद से 60 हजार से अधिक वीजा रद्द किए जा चुके हैं। (वार्ता) 
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