उत्तर प्रदेश में 'Night curfew', पढ़िए क्या हैं Guidelines
लखनऊ। देश में बढ़ते कोरोनावायरस (Coronavirus) के नए स्वरूप ओमिक्रॉन (Omicron) संक्रमण को देखते हुए एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में 25 दिसंबर से योगी सरकार ने नाइट कर्फ्यू (Night curfew) लगाने का फैसला लिया गया है। सरकार की तरफ से जारी आदेश में रात्रि 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। समस्त अधिकारियों को नाइट कर्फ्यू का कड़ाई से पालन कराने के लिए कहा गया है इसके लिए योगी सरकार की तरफ से देर शाम दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं।
जो इस प्रकार से हैं...
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सार्वजनिक स्थानों पर मास्क की अनिवार्यता को प्रभावी रूप से सुनिश्चित किया जाए। इसे सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर जिला प्रशासन व पुलिस लगातार अनुश्रवण करेंगे। कोविड संक्रमण की स्थिति को देखते हुए रात्रि 11 बजे से प्रातः 5 बजे तक रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा।
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रात्रिकालीन कर्फ्यू की अवधि में आवश्यक सेवाएं एवं मालवाहक वाहनों, एम्बुलेंस आदि को आने-जाने की अनुमति होगी। साथ ही कोविड़ से जुड़े कार्मिक, पुलिसकर्मी और रात्रि उद्योगों से संबंधित कर्मियों को उनकी आईडी के आधार पर आने-जाने की अनुमति होगी।
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बाजारों में मास्क नहीं तो सामान नहीं के संदेश के साथ व्यापारियों को जागरूक किया जाएगा।
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बिना मास्क के कोई भी दुकानदार ग्राहक को सामान न दे। शॉपिंग मॉल/ सुपर मार्केट में बिना मास्क के विचरण न किया जाए। शॉपिंग मॉल्स/ सुपर मार्केट को मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी, सैनेटाइजर की व्यवस्था व कोविड हेल्प डेस्क के साथ ही खोलने की अनुमति होगी।
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निगरानी समितियों ने कोरोना प्रबन्धन में सराहनीय कार्य किया है। कोविड के संक्रमण के दृष्टिगत गांवों एवं शहरी वार्डों में निगरानी समितियों को पुनः एक्टिव किया जाए। इस सम्बन्ध में स्वास्थ्य विभाग के परामर्श से ग्राम्य विकास एवं नगर विकास विभाग द्वारा तत्काल निर्देश जारी किए जाएंगे, जिनका जिले स्तर पर प्रतिदिन अनुश्रवण किया जाएगा।
शादी समारोह व अन्य आयोजनों में व्यक्तियों की उपस्थिति निम्नवत शर्तों/ प्रतिबंधों के अनुसार रहेगी :
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बन्द स्थानों में एक समय में अधिकतम 200 से अधिक आमंत्रित अतिथियों को मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी, सैनेटाइजर का उपयोग एवं कोविड-19 प्रोटोकाल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी। कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना प्रवेश द्वार पर की जाएगी।
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खुले स्थानों पर एक समय में ग्राउण्ड की क्षमता के 50 फीसदी तक आमंत्रित अतिथियों को मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी, सैनेटाइजर का उपयोग एवं कोविड-19 प्रोटोकाल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी। कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना प्रवेश द्वार पर की जाएगी।
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आयोजन/ समारोह स्थलों पर आमंत्रित अतिथियों के बैठने की दूरी के प्रोटोकाल का पूर्णतः पालन किया जाएगा।
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सभी आयोजक ऐसे कार्यक्रमों की सूचना अनिवार्य रूप से जिला प्रशासन एवं पुलिस को लिखित रूप से उपलब्ध कराएंगे। सभी आयोजकों की यह जिम्मेदारी होगी कि ऐसे कार्यक्रम में वह कोविड प्रोटोकाल का अनुपालन भी सुनिश्चित कराएं।
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जनपदों में जिलाधिकारी विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए भारत सरकार की गाइडलाइन्स का पालन सुनिश्चित करेंगे, हाई रिस्क वाले देशों के यात्रियों का अनिवार्य रूप से आरटीपीसीआर टेस्ट कड़ाई से किया जाए तथा अन्य देशों के भी विदेशी यात्रियों का रेन्डम सेम्पल लेकर आरटीपीसीआर टेस्ट प्रभावी रूप से किया जाए।
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जनपदों में जिलाधिकारी अन्य प्रदेशों से आने वाले यात्रियों के संबंध में निगरानी समिति से रिपोर्ट लेकर उनका आरटीपीसीआर टेस्ट कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही साथ रेलवे एवं बस स्टेशनों पर एण्टीजन टेस्टिंग की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे एवं संदिग्ध यात्रियों का विवरण लेकर आरटीपीसीआर टेस्ट कराए जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।
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समस्त जिलाधिकारी जनपदों में इन्टीग्रेटेड कोविड कमाण्ड कण्ट्रोल सेन्टर (ICCC) के माध्यम से प्रभावी रूप से ट्रैक-टेस्ट-ट्रीटमेन्ट की कार्यवाही कराएंगे। इस संबंध में जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं मुख्य चिकित्साधिकारी प्रतिदिन व्यक्तिगत रूप से अपनी उपस्थिति सुनिश्चित कर अनुश्रवण करेंगे।
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स्कूल, कॉलेज तथा शिक्षण संस्थान के प्रबन्धक एवं प्रधानाध्यापक स्कूल/ कॉलेजों में छात्रों को मास्क की अनिवार्यता सोशल डिस्टेन्सिंग के साथ-साथ सैनेटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित कराएंगे।
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कोरोना की रोकथाम हेतु स्थाई एवं अस्थाई पब्लिक एड्रेस सिस्टम का पुनः प्रभावशाली रूप से व्यापक उपयोग कर जन सामान्य को जागरूक किया जाए एवं पीए सिस्टम की सूचना गृह विभाग को दिनांक 28.12.2021 तक गृह कन्ट्रोल रूम की ई-मेल आईडी [email protected] पर उपलब्ध कराई जाए।
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इस संबंध में गृह विभाग के अतिरिक्त नगर विकास विभाग, ग्राम्य विकास विभाग एवं औद्योगिक विकास विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक औद्योगिक इकाई में कोविड हेल्प डेस्क एवं कोविड केयर सेन्टर की व्यवस्था की जाए एवं प्रतिदिन की रिपोर्ट औद्योगिक विकास विभाग को उपलब्ध कराई जाए।
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अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे जनपदीय प्रशासनिक पुलिस एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए करते हुए रेलवे स्टेशनों पर स्क्रीनिंग की कार्यवाही की सूचना प्रतिदिन उपलब्ध कराएंगे।
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प्रबन्ध निदेशक, उप्र परिवहन निगम प्रतिदिन बस स्टेशनों पर की गई स्क्रीनिंग की सूचना गृह विभाग को उपलब्ध कराएंगे एवं परिवहन निगम एवं उसमें अनुबन्धित बसों में सैनेटाइजर एवं मास्क की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।
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निजी बसों के संबंध में परिवहन आयुक्त सभी निजी बस ऑपरेटरों से समन्वय स्थापित करते हुए निजी/ प्राइवेट बसों में कोरोना प्रोटोकाल का अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे। इससे संबंधित सूचना गृह विभाग को उपलब्ध कराएंगे।
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समस्त औद्यौगिक इकाइयों को रात्रिकालीन कर्फ्यू से पूर्णतया छूट रहेगी।
यह निर्देश मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश राजेन्द्र कुमार तिवारी ने जारी करते हुए उत्तर प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को भेज दिए हैं और कहा गया है कि उपरोक्त दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए और नियमों को तोड़ने पर वैधानिक कार्रवाई की जाए।